New guidelines issued for international arrivals in India, read new guidelines here
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    मुंबई: दक्षिण अफ्रीका (South Africa) में इस सप्ताह सामने आए कोरोना वायरस (Corona Virus) के नए स्वरूप (New Variant of Corona) ओमीक्रोन (Omicron) के चलते दुनियाभर के कई देशों में चिंता बढ़ा दी है। इस बीच महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकार ने बुधवार को नई गाइडलाइंस (Guidelines) जारी की हैं। इनमें कहा गया है कि, हाई रिस्क वाले देशों के अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को प्रायॉरिटी पर प्लेन से उतारा जाएगा और उनकी टेस्टिंग के लिए मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटिड (MIAL) और एयरपोर्ट प्राधिकरण द्वारा अलग काउंटरों की व्यवस्था होगी।

    गाइडलाइंस में कहा गया है कि, इन यात्रियों को अनिवार्य रूप से 7-दिवसीय इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहना होगा और आरटी-पीसीआर कराना होगा। यह टेस्ट 2, 4 और 7 वें दिन किया जाएगा। इस दौरान यदि कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉज़िटिव पाया जाता है तो यात्री को अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। सभी टेस्ट निगेटिव आने की स्थिति में यात्री को 7 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रहना होगा।

    इससे पहले महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस में कहा गया था कि, किसी भी अंतरराष्ट्रीय देश से राज्य में आने वाले सभी यात्री भारत सरकार के निर्देशों द्वारा शासित होंगे। घरेलू यात्रियों को या तो पूरी तरह से वैक्सीनेशन होना चाहिए या फिर 72 घंटे के लिए वैध आरटी-पीसीआर रिपोर्ट साथ रखनी होगी।

    इसके अलावा ताज़ा दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि टैक्सी / प्राइवेट ट्रांसपोर्ट 4-व्हीलर या किसी बस के अंदर डिफॉल्ट जुर्माना लगाए जाने का आदेश जारी किया गया है।इसमें ड्राइवर/हेल्पर/कंडक्टर पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बसों के मामले में मालिक परिवहन एजेंसी पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

    गौरतलब हो कि कोविड-19 वायरस के बी.1.1.529 स्वरूप की पहचान इस हफ्ते दक्षिण अफ्रीका में की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने शुक्रवार को इस स्वरूप को ‘चिंता उत्पन्न करने वाले स्वरूप’ की श्रेणी में डाला। विश्व निकाय ने वायरस के इस स्वरूप को ‘ओमीक्रॉन’ नाम दिया है। इस वायरस की सबसे पहले जानकारी 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में मिली थी।