मुंबई: महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग (Maharashtra State Human Rights Commission) ने एक सिविल इंजीनियर के अपहरण और मारपीट के मामले में राज्य के पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) और तीन पुलिस अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया है।
यह मामला 2020 में ठाणे के रहने वाले करमुसे के कथित अपहरण और हमले से संबंधित है। इंजीनियर ने आरोप लगाया कि कुछ पुलिस वाले उसे 5 अप्रैल की रात आव्हाड के बंगले में ले गए, जहां उसे ‘बेल्ट और बांस की छड़ी से बेरहमी से पीटा गया’।
Maharashtra State Human Rights Commission issued show cause notice to former state minister Jitendra Awhad (in file pic) and three police officials in connection with a case of kidnapping and assaulting a civil engineer. pic.twitter.com/3sKfGMcErb
— ANI (@ANI) August 11, 2022
पुलिस के अनुसार, मामले में पीड़ित अनंत करमुसे ने आरोप लगाया था कि पिछले साल अप्रैल में दो पुलिस कांस्टेबलों सहित 10-15 लोगों ने उसका घोड़बंदर रोड स्थित आवास से अपहरण कर लिया और उसे आव्हाड के बंगले में ले गया, जहां सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर उसकी पिटाई की गई।
बाद में आव्हाड के खिलाफ “पुलिस का दुरुपयोग करने” के लिए आईपीसी की धारा 365, 143, 144, 147, 148, 149, 324, और 506 (2) के तहत वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड को ठाणे के एक इंजीनियर का कथित तौर पर अपहरण और पिटाई के डेढ़ साल बाद ठाणे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। लेकिन अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया।