Mumbai: heavy fines for Spitting, littering at railway stations, will have to pay a fine of Rs 500
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    मुंबई: रेलवे (Railway) ने लोगों को थूकने, कचरा फेंकने और रेल परिसर को गंदा करने से बचने की चेतावनी देते हुए स्टिकर और होर्डिंग (Hoardings) लगाना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, अब उल्लंघन करने वालों को रेल परिसर में बड़े पैमाने पर उपद्रव करने पर 500 रुपये तक का जुर्माना (Fine) भरना होगा।

    रिपोर्ट में कहा गया है कि, हाल ही में मुंबई के 46 स्टेशनों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा इको-स्मार्ट टैग से सम्मानित किया गया है। ईको-स्मार्ट टैग के तहत रेलवे स्टेशन ‘प्रदूषक भुगतान’ के सिद्धांत पर काम करेगा, जिसमें गंदगी फैलाने वालों से मौके पर ही जुर्माना वसूलने को कहा जाएगा। इसको लेकर अब पश्चिम रेलवे (डब्ल्यूआर) ने विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर भी होर्डिंग लगाना शुरू कर दिया है। 

    रेलवे स्टेशनों पर लगाए जा रहे होर्डिंग संभावित कारण बताते हैं जिसके लिए रेलवे कर्मचारियों द्वारा 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है: ‘कचरा, रैपर, प्लास्टिक कवर फेंककर रेल परिसर को खराब न करें और रेलवे को साफ-सुथरा रखने में मदद करें। सिगरेट और बीड़ी का धूम्रपान वर्जित है।

    रेलवे अधिनियम धारा 198 के तहत रेलवे अधिकारियों को 500 रुपये तक का जुर्माना लगाने का अधिकार देता है, अगर कोई रेल परिसर को गंदा करता हुआ पकड़ा जाता है। अधिसूचित अधिकारियों जैसे टिकट-चेकर्स और आरपीएफ कर्मियों को कानून के अनुसार फाइन वसूलने के लिए अधिकृत किया गया है।