मुंबई: मुंबई (Mumbai) में पिछले कई वर्षों से चल रहे अवैध स्कूलों (Illegal Schools) में हो रहे एडमीशन (Admission) को रोकने के लिए बीएमसी (BMC) नाकाम रही है। इस वर्ष महानगरपालिका ने 269 अवैध स्कूलों की सूची जारी कर अभिभावकों से अपील की है कि उन स्कूलों में बच्चों के एडमीशन न कराएं। महानगरपालिका हर साल अवैध रुप से चलाए जा रहे स्कूलों पर दंडात्मक कार्रवाई की बात करती है, लेकिन स्कूलों को बंद कराने में सफलता नहीं मिलती है।
बीएमसी का कहना है कि मुंबई में रहने वाले प्रत्येक बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की जिम्मेदारी उस पर है। शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18(1) के तहत बीएमसी क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों के लिए सरकार/स्थानीय प्राधिकरण की मान्यता अनिवार्य है। इस अधिनियम के अनुसार, अनधिकृत स्कूलों को नोटिस जारी किए जाते हैं, जिन्हें सरकार / स्थानीय प्राधिकरण की मंजूरी नहीं मिलती है। शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए भी इन स्कूलों को सरकारी अनुमति लेने या स्कूल बंद करने का नोटिस दिया गया है। अधिसूचना के अनुसार दंड संहिता की धारा 18(1) और (5) के तहत कानूनी कार्रवाई भी अधिसूचित की गई है।
पिछले साल वेबसाइट पर प्रकाशित की थी सूची
शिक्षा विभाग ने इस बारे में और जानकारी देते हुए बताया है कि पिछले साल 283 अनधिकृत स्कूलों की सूची बीएमसी की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी। इनमें से चार विद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा स्ववित्तपोषित आधार पर स्वीकृत किया गया है। चार स्कूलों को ‘राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) के रूप में मान्यता दी गई है। इसके अलावा पिछले साल की सूची में से 11 स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इस शैक्षणिक वर्ष के लिए 19 स्कूलों को संशोधित सूची से बाहर रखा गया है। इस वर्ष की शैक्षणिक वर्ष की सूची में 5 नए अवैध स्कूल शामिल हो गए हैं। बीएसमी ने अवैध स्कूलों की सूची राज्य सरकार के पास भेज कर खुद को इससे अलग कर लेती है। यही कारण हैं कि मुंबई में अवैध निर्माण चलाने वालों को स्कूल बंद करने का कोई डर नहीं रहता है।