Oxygen Cylinder explosion during refilling it at an Oxygen plant in Uttar Pradesh, two people dead, many injured
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    मुंबई. राज्य में कोरोना मरीजों (Corona patients) की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अस्पतालों (Hospitals) में ऑक्सीजन (Oxygen) की आपूर्ति बनाए रखने के लिए चिकित्सा उपयोग के लिए अस्पतालों में 80 प्रतिशत ऑक्सीजन की आपूर्ति अनिवार्य किया गया है। औद्योगिक उपयोग के लिए 20 प्रतिशत ऑक्सीजन आपूर्ति का निर्देश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिया गया है। इस संदर्भ में मंगलवार को अधिसूचना जारी (Notification Issued) की गयी है। यह आदेश 30 जून  तक पूरे राज्य में लागू रहेगा।

    महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता बड़े पैमाने पर होती है। मरीजों की संख्या को देखते हुए चिकित्सा उपयोग के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश उत्पादकों को दिया गया है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बनी रहे इसको लेकर ऑक्सीजन उत्पादन केंद्रों के माध्यम से आपूर्ति होने वाले ऑक्सीजन पर नियंत्रण रखा जा रहा है।

    20 % औद्योगिक उपयोग के लिए आपूर्ति करने का निर्देश

    ऑक्सीजन की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए संक्रामक रोग नियंत्रण कानून, आपदा व्यवस्थापन कानून एवं महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा अधिनियम के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में उत्पादित होने वाले कुल ऑक्सीजन का 80 प्रतिशत हिस्सा चिकित्सा सेवा के लिए एवं बचा हुआ 20 प्रतिशत औद्योगिक उपयोग के लिए आपूर्ति करने का निर्देश दिया गया है। यह भी कहा है कि यदि 80 प्रतिशत से अधिक की जरुरत होगी तो और अधिक ऑक्सीजन आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।