CBI के बाद ED ने अविनाश भोसले को दिया झटका, पुणे की करीब 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खाली करने का दिया आदेश

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    पुणे: पुणे (Pune) के व्यवसायी अविनाश भोसले (Avinash Bhosale) की मुश्किलें और बढ़ गई है। सीबीआई (CBI) द्वारा उन्हें गिरफ्तार करने के बाद अब ईडी (ED) ने उन्हें कार्रवाई का नोटिस (Notice) भेजा है। इस नोटिस में उन्हें पुणे की प्रॉपर्टी खाली करने के लिए कहा गया है। पिछले वर्ष मनी लॉड्रिंग मामले में यह प्रॉपर्टी ईडी ने जब्त की थी। इस प्रॉपर्टी की कीमत 4 करोड़ 73 लाख रुपए है। अविनाश भोसले को सीबीआई पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। उन्हें आठ जून तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। 

    अब ईडी ने उन्हें नोटिस भेजा है। मनी लॉड्रिंग मामले को छोड़कर ईडी ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट कानून का उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। इस मामले में उनसे पूछताछ की गई थी, जबकि येस बैंक डीएचएफएल घोटाला मामले में सीबीआई जांच कर रही है। 8 जून तक भोसले सीबीआई की कस्टडी में है।

    क्या है मामला

    येस बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष राणा कपूर ने डीएचएफएल में 3700 करोड़ रुपए कर्ज की रकम से इन्वेंस्ट किया था। इसमें राणा को 600 करोड़ की दलाली मिलने की जानकारी सामने आई है। इसके बाद डीएचएफएल ने यह पैसा छाब्रिया के रेडियस ग्रुप, भोसले के इन्फ्रा लिमिटेड और बलवा और गोयनका की कंपनी में ट्रांसफर किया था। इसके बाद छाब्रिया को गिरफ्तार कर भोसले, बलवा और गोयनका पर सीबीआई ने छापा मारा था। दिवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) ने येस बैंक 750 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं किया जाने की जानकारी जांच में सामने आई है।

    कौन है अविनाश भोसले

    अविनाश भोसले शुरुआत में रिक्शा चलाने का काम करते थे। किराए के घर में रहकर उन्होंने शुरुआत में किराए पर रिक्शा देने की शुरुआत की। इसके बाद वे बिल्डर के संपर्क में आए और वे सरकारी ठेकेदार बन गए। हजारों करोड़ के एबीआईएल ग्रुप के भोसले मालिक है। उन्हें पुणे में रियल इस्टेट किंग के रुप में पहचाना जाता है। वे मंत्री विश्वजीत कदम के ससुर है।