मुंबई. राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) से राहत नहीं मिली है। उनकी याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई 29 सितंबर तक के लिए स्थगित हो गयी है। एकल पीठ की देशमुख की याचिका पर सुनवाई से इनकार करने के बाद न्यायमूर्ति एस.एस. शिंदे और न्यायमूर्ति एन. जमादार की पीठ के समक्ष हुई।
अभियोजन पक्ष ने अदालत से ऑनलाइन (Online) सुनवाई करने का अनुरोध किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मामले में ईडी (ED) का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसका विरोध करते हुए अनिल देशमुख ने बॉम्बे हाईकोर्ट से तत्काल राहत की गुहार लगायी। हाई कोर्ट ने याचिका को सुने बिना कोई राहत देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने 29 सितंबर तक के लिए ऑनलाइन सुनवाई स्थगित कर दिया।
ED के समन को रद्द करने की मांग
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर बर्खास्त सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वझे के जरिए मुंबई के रेस्टोरेंट एवं बार से हर महीने 100 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा था। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर जांच सीबीआई और ईडी जांच कर रहा है। ईडी अब तक अनिल देशमुख को पूछताछ के लिए 5 समन जारी कर चुकी है। देशमुख ईडी के सामने पेश नहीं हुए और उन्होंने ईडी के समन को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।