नयी दिल्ली/मुंबई. एक बड़ी खबर के अनुसार बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को न्यायिक हिरासत में भेजने के विशेष अदालत के आदेश को आज खारिज कर दिया है। उन्हें 12 नवंबर तक ED (Enforcement Directorate) की हिरासत में भेज दिया है।
Bombay High Court remands Maharashtra’s former home minister Anil Deshmukh to Enforcement Directorate custody till 12th November
He was arrested on Nov 1 in a money laundering case.
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— ANI (@ANI) November 7, 2021
जी हाँ दोपहर की बड़ी खबर के अनुसार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बंबई उच्च न्यायालय ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल बंबई उच्च न्यायालय अनिल देशमुख को न्यायिक हिरासत में भेजने के विशेष अदालत के आदेश को आज खारिज करते हुए उन्हें 12 नवंबर तक ED की हिरासत में भेजने का फरमान जारी किया है।
गौरतलब है कि बीते शनिवार को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया था जहां अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हालांकि ED उनकी और हिरासत चाहती थी। इससे पहले EDने शनिवार को अनिल देशमुख का रूटीन मेडिकल चेकअप कराया। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। देशमुख को ईडी ने सोमवार को करीब 12 घंटों की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार (Arrest) कर लिया था। उन्हें मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया था जिसके बाद कोर्ट ने देशमुख को 6 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था।
गौरतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) केस में ईडी (ED) की जांच के घिरे में आए पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 100 करोड़ रुपये की वसूली मामले में ईडी उनके खिलाफ मामला दर्ज कर केस की जांच कर रही है। इस कड़ी में उनके कई ठिकानों पर एजेंसी छापेमारी भी कर चुकी है।