Kedar Dighe

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    मुंबई: ठाणे (Thane) से शिवसेना (Shiv Sena) जिला प्रमुख और आनंद दिघे के भतीजे केदार दिघे (Kedar Dighe) के लिए राहत भरी खबर है। कथित बलात्कार मामले में आरोपी की मदद करने और पीड़िता को धमकी देने के मामले में दिघे को मुंबई सत्र न्यायालय ने गिरफ्तारी से पहले जमानत दे दी है। 

    गौरतलब है कि दिघे पर सिर्फ पीड़िता को धमकाने का आरोप लगा है, जबकि इस मामले में सह-आरोपी रोहित कपूर के खिलाफ दुष्कर्म का मुख्य आरोप है।

    पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं

    सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि केदार दिघे पर अधिक से अधिक धमकी देने का आरोप लगाया जा सकता है और चूंकि पुलिस के पास इसका सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूत हैं। आरोपी से जब्त करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बीच, केदार दिघे के समर्थकों ने आरोप लगाया कि राजनीतिक कारणों से मामला दर्ज किया गया है।

    क्या है मामला ?

    23 साल की लड़की लोअर परेल के एक फाइव स्टार होटल में सेल्स एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत थी। केदार दिघे के दोस्त रोहित कपूर उस होटल में होटल की सदस्यता लेने गए थे। युवती का आरोप है कि जब वह सदस्यता शुल्क का चेक लेने होटल के कमरे में गई तो रोहित ने उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही पीड़ित लड़की ने शिकायत में यह भी कहा था कि उसे केदार दिघे से पुलिस को मामले की सूचना न देने की धमकी मिल रही थी, इसलिए पुलिस ने केदार दिघे के खिलाफ भी धमकी देने का मामला दर्ज किया था।