मुंबई: आम तौर से जिन महानगरपालिकाओं (Municipal Corporations) का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उसमें प्रशासकों (Administrators) की नियुक्ति (Appointment) की जा सकती है। हालांकि, मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) का कानून अलग है। इसमें प्रशासक की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। ऐसे में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस कानून में संशोधन कर यहां प्रशासक की नियुक्ति करने का फैसला लिया गया है। इस बात की जानकारी कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक (Minister Nawab Malik) ने दी।
महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि मुंबई महानगरपालिका के कानून में बदलाव के बाद इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय… @mieknathshinde pic.twitter.com/LDxkkMZOyQ
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) February 9, 2022
बीएमसी का कार्यकाल 7 मार्च को समाप्त हो रहा है
जिसके बाद मुंबई महानगरपालिका में प्रशासक की नियुक्ति के लिए 7 मार्च के बाद अध्यादेश जारी किया जाएगा। बीएमसी का कार्यकाल 7 मार्च को समाप्त हो रहा है, लेकिन सरकार ने बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव न कराए जाने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से साफ़ हो गया है कि बीएमसी समेत अन्य 14 महानगरपालिका के चुनाव चुनाव समय पर नहीं होंगे, बल्कि इन चुनावों को स्थगित कर दिया जाएगा।