मुंबई. सुबह से चल रही ख़बरों को अब विराम मिल गया है और मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले (Mumbai Cruise Drug Case) में आखिर आर्यन खान (Aryan Khan) आर्थर रोड जेल से रिहा हो ही गए। हालाँकि बीते शुक्रवार को जेल में जमानत के कागजात वक्त की देरी से पहुंचने के चलते आर्यन खान की रिहाई तब नहीं हो सकी थी।लेकिन आज आर्यन खान जेल से बाहर आ चुके हैं।
गौरतलब है कि कोर्ट ने आर्यन सहित तीनों आरोपियों को जमानत देते हुए उनके सामने 14 शर्तें भी रखी थीं।जहाँ इन तीनों के लिए इन शर्तों को मानना अब निहायती अनिवार्य है। वहीं अब इन 14 शर्तों में किसी भी एक की तामीलन होने पर आर्यन सहित तीनों आरोपियों को एक बार फिर जेल की हवा खानी पड़ सकती है।
कौनसी हैं वे जरुरी 14 शर्तें
- बेल आर्डर की सह्र्तों के मुताबिक उन्हें 1 लाख रुपये का पर्सनल बांड जमा करना होगा।
- वे कभी भी इस तरह के इस तरह के किसी मामले में दोबारा शामिल न हों, जिसके आधार पर उनके खिलाफ NDPS अधिनियम के तहत अपराधों के लिए उक्त शिकायत दर्ज की गई है।
- वे इस मामले के अन्य आरोपियों से बात नहीं करेंगे।
- अब अभियुक्त ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे, जिससे इस केस पर किसी भी तरह का कोई प्रतिकूल असर पड़े।
- वे अब गवाहों या सबूतों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
- जमानत पाए अभियुक्तों को अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करना होगा।
- वे मीडिया से भी कोई भी बातचीत नहीं करेंगे।
- स्पेशल जज की पूर्व अनुमति के बिना नहीं छोड़ सकेंगे मुंबई।
- मुंबई से बाहर जाने पर जांच अधिकारी को देनी होगी सुचना।
- हर शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच NCB दफ्तर में होना होगा पेश।
- कोर्ट की सुनवाई में मौजूद होना होगा जरुरी और जब भी जरूरत होगी जांच में सहयोग भी करना होगा।
- ट्रायल शुरू होने पर किसी भी तरह ट्रायल में देरी का कारण नहीं बनेंगे।
- आवेदक/अभियुक्त को न्यायालय में सभी तारीखों पर उपस्थित होना होगा, जब तक कि किसी उचित कारण से इस रोका गया हो।
- इन शर्तों में से अगर आरोपी किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है तो आरोपी की जमानत रद्द करने के लिए NCB विशेष अदालत में कर सकेगी आवेदन।
गौरतलब है कि क्रूज जहाज पर मादक पदार्थ मिलने के मामले में गिरफ्तार आर्यन खान 22 दिन के बाद शनिवार को मुंबई की आर्थर रोड जेल से रिहा किए गए। आर्यन की रिहाई के बाद पिता शाहरुख खान के चेहरे पर चमक दिखाई दी। पता हो कि सेशंस कोर्ट में आर्यन की जमानत याचिका रद्द होने के बाद शाहरुख़ खान और उनके परिवार ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।