Rakhi Sawant

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    मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने अंबोली पुलिस (Amboli Police) को 24 जनवरी तक राखी सावंत के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। राखी सावंत (Rakhi Sawant) पर आरोप है कि उन्होंने एक फीमेल मॉडल का आपत्तिजनक वीडियो और फोटो इंटरनेट पर वायरल किए हैं। मॉडल ने इस मामले में सावंत के खिलाफ अंबोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। सावंत ने मामले में अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया है। गौरतलब है कि हाई कोर्ट के जज एमएस कार्णिक की पीठ राखी सावंत की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही है। 

    अदालत ने सोमवार को उनसे पूछा कि उन्होंने मीडिया को कथित तौर पर दिखाए गए वीडियो को क्यों हटाया। इस सवाल के जवाब में सावंत के वकील ने कहा कि सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी) के तहत एक को छोड़कर उनके खिलाफ दर्ज सभी अपराध जमानती थे और उनके पहले ही पुलिस के साथ दो बार अपना बयान दर्ज कराया था और जांचकर्ताओं को अपना लैपटॉप और फोन भी सौंप दिया था। 

    ओशिवरा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया था मामला

    उन्होंने कहा कि राखी सावंत ने भी शिकायतकर्ता के खिलाफ ओशिवारा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया था। राखी सावंत की याचिका का विरोध करते हुए सरकारी वकील श्रीकांत गावंडे ने कहा कि उन्होंने वीडियो हटाने के बाद जांचकर्ताओं को फोन दिया, इसलिए जांच अधिकारी ने आईपीसी की धारा 209 के तहत प्रमाण नष्ट करने के मामले में एक्शन लिया। राखी सावंत के वकील ने तब जवाब दिया कि मूल वीडियो इंटरनेट पर हैं और यह अभियोजन का मामला भी नहीं है कि उसने वीडियो बनाए हैं।