GTB Nagar

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    मुंबई: वर्षों पुरानी अंटापहिल (Antaphill) के जीटीबी नगर (GTB Nagar) की 25 जर्जर इमारतों पर कोर्ट ने निवासियों को तीन महीने के भीतर स्वयं इमारतों को तोड़ने का आदेश दिया था। 20 इमारतों पर बुलडोजर (Bulldozer) चला कर उसे ध्वस्त (Demolish) कर दिया गया है। बची पांच इमारतों पर तोड़क कार्रवाई चल रही है।

    भारत-पाकिस्तान बंटवारे (Partition of India-Pakistan) के बाद पाकिस्तान (Pakistan) से आए रिफ्यूजी को 25 इमारतों में बसाया गया था। वर्षों पुरानी जर्जर हो चुकी इन इमारतों का कुछ हिस्सा दो साल से गिर रहा था। उसके बाद भी लोग इमारत खाली करने को तैयार नहीं थे। बीएमसी एफ उत्तर विभाग इन इमारतों अति खतरनाक घोषित कर दिया था। इमारतें खतरनाक होने के कारण एफ उत्तर विभाग ने इमारत को तोड़ना शुरु किया था जिस पर निवासियों ने आपत्ति जताई थी। स्थानीय निवासी बीएमसी की तोड़ कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट में निवासियों ने कहा कि वे इमारतों को खुद तोड़ना चाहता है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि अगले 7 दिनों में अपनी दुकानों को खाली कर दें। तीन महीने के भीतर इमारतों को तोड़ने का आदेश भी कोर्ट ने दिया है।

    अब तक 20 इमारतों को पूरी तरह से तोड़ दिया गया 

    एफ उत्तर विभाग के सहायक आयुक्त ने गजानन बेल्लाले ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार अब तक 20 इमारतों को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। चार इमारतों पर तोड़क कार्रवाई चल रही है। एक इमारत जिसे स्थानीय निवासी तोड़ने से इनकार कर दिया था। उसे कोर्ट ने बीएमसी को तोड़ने का आदेश दिया है। इमारत को तोड़ने के लिए हम निविदा निकाले जा रहे हैं। अगले 15-20 दिनों में तोड़क कार्रवाई शुरु कर दी जाएगी।

     कैसे होगा इमारतों पुनर्निर्माण

    कलेक्टर की जमीन पर बसीं इन इमारतों का पुनर्निर्माण सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। कोई भी बिल्डर इन इमारतों का पुनर्निर्माण करने को तैयार नहीं है। पूर्व नगरसेवक जसबीर सिंह बीरा ने बताया कि इमारतों के निवासी अपने किराए पर दूसरी जगह रह रहे हैं। हम लोगों ने म्हाडा से भी संपर्क कर इमारतों का पुनर्निर्माण करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी। इमारत निवासियों की बैठक लेकर इस बारे में निर्णय लिया जाएगा।