अविनाश भोसले को 8 जून तक CBI रिमांड

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    मुंबई: पुणे (Pune) के बिल्डर (Builder) अविनाश भोसले (Avinash Bhosale) को मुंबई विशेष सीबीआई अदालत ने मंगलवार को 10 दिनों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की हिरासत (Custody) में भेज दिया। कोर्ट के इस फैसले ने भोसले की मुश्किलें बढ़ गई है। उन पर यस बैंक और दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (DHFL) के कथित करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप है।

    सीबीआई कोर्ट ने भोसले को हिरासत में रखने का निर्देश दिया था। भोसले की हिरासत सोमवार को खत्म हो गयी थी। उन्हें मंगलवार को सीबीआई की विशेष अदालत में रिमांड के लिए न्यायाधीश डी.पी. शिंगडे के सामने पेश किया गया। अदालत ने भोसले को 8 जून तक 10 दिनों के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया।

    मुंबई से बाहर निकलने की अनुमति

    सीबीआई हिरासत की सुनवाई के बाद अदालत ने भोसले को पूछताछ के लिए मुंबई से बाहर ले जाने की अनुमति दी। इसलिए सीबीआई मुंबई के बाहर भोसले की जांच कर सकेगी।

    घर के खाने और दवाओं पर बुधवार को फैसला

    रिमांड पर लेने के बाद घर का बना खाना उपलब्ध कराने को कहा। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के लिए बुधवार की तारीख तय की है। सीबीआई ने 26 मई को यस बैंक और डीएचएफएल के माध्यम से गबन के आरोप में बिल्डर अविनाश भोसले को गिरफ्तार किया था।

    करोड़ों के घोटाले का आरोप

    यस बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष राणा कपूर ने कपिल और डीएचएफएल समूह के प्रमोटर धीरज वाधवान के साथ डीएचएफएल को वित्तीय सहायता प्रदान की। यस बैंक ने अप्रैल और जून 2018 के बीच डीएचएफएल में अल्पकालिक गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर में 3,983 करोड़ रुपए का निवेश किया था। यस बैंक पर बांद्रा परियोजना के लिए डीएचएफएल की सहायक आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स को 750 करोड़ रुपए का एक और ऋण स्वीकृत करने का भी आरोप लगाया गया है। भोसले को 2018 में तीन परियोजनाओं के लिए 68 करोड़ रुपए मिले थे।