Anil Parab
अनिल परब (Photo Credits-ANI Twitter)

Loading

मुंबई: बांबे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने दापोली के साईं रिसॉर्ट में कथित अनियमितताओं से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उद्धव ठाकरे गुट के नेता अनिल परब (Anil Parab) की अंतरिम राहत 23 मार्च तक बढ़ा दी है। परब ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर ईडी के मामले को रद्द करने की मांग की है।

14 मार्च को न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे की अध्यक्षता वाली पीठ ने 20 मार्च को सुनवाई के लिए याचिका पर सुनवाई तय किया था। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंह के दिए गए मौखिक आश्वासन को हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था कि परब के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

सोमवार को पीठ नहीं हुई उपलब्ध

सोमवार को न्यायमूर्ति डेरे की अध्यक्षता वाली पीठ उपलब्ध नहीं थी, जिसके बाद परब के वकील अमित देसाई ने न्यायमूर्ति जी.एस. कुलकर्णी की अध्यक्षता वाली एक अन्य खंडपीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। देसाई ने अनुरोध किया कि कार्रवाई से अंतरिम राहत को कुछ और दिनों के लिए बढ़ाया जाए।

मौखिक आश्वासन को 23 मार्च तक जारी

एएसजी सिंह ने कहा कि उनके पहले के मौखिक आश्वासन को 23 मार्च तक जारी रखा जा सकता है। पीठ ने सिंह के आश्वासन को स्वीकार कर लिया। अब मामले की सुनवाई गुरुवार को न्यायमूर्ति डेरे की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष होगा।