navneet rana
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    मुंबई: सेशन कोर्ट ने फर्जी जाति सत्यापन प्रमाण पत्र मामले (Fake Caste Certificate Case) में सांसद नवनीत राणा (MP Navneet Rana) की याचिका पर 19 दिसंबर तक के लिए फैसला रखा है। नवनीत राणा ने अपनी याचिका में शिवड़ी अदालत (Shivadi Court) उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने की मांग की है।

    सोमवार को सेशन कोर्ट के न्यायाधीश राहुल रोकडे के समक्ष नवनीत राणा और उनके पिता के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर सुनवाई हुई। न्यायाधीश रोकडे ने नवनीत की याचिका पर फैसला 19 दिसंबर तक के लिए सुरक्षित रखा है। नवनीत राणा के वकील ने कोर्ट को जानकारी दी थी कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन आदेश दिया है।

    गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने की मांग

    मुलुंड पुलिस स्टेशन में फर्जी जाति पंजीकरण प्रमाण पत्र के मामले में सांसद नवनीत राणा और उनके पिता के खिलाफ मामला दर्ज है। इस मामले में शिवडी अदालत ने नवनीत राणा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की कार्रवाई की थी। नवनीत राणा ने सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल कर शिवडी अदालत के जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने की मांग की है।

    क्या है पूरा मामला

    शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अडसुल और सुनील भालेराव ने 2017 में हाई कोर्ट में नवनीत राणा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिकाएं दायर की थी। राणा के चुनाव आवेदन के साथ दिए गए हलफनामे में अनुसूचित जनजाति के संबंध में दिया गया प्रमाण पत्र फर्जी है।