Mohit Kamboj
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    मुंबई: बीजेपी (BJP) नेता मोहित कंबोज (Mohit Kamboj) की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक (Indian Overseas Bank) के चीफ रीजनल मैनेजर की शिकायत पर एमआरए मार्ग पुलिस (MRA Marg Police) ने कंबोज के खिलाफ बीती रात ठगी का मामला दर्ज कर लिया और शिकायत दर्ज होने के बाद मामले की जांच मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को सौंप दी है। 

    शिकायतकर्ता प्रबंधक ने अपनी शिकायत में कहा है कि मोहित कंबोज एक कंपनी के तीन निदेशकों में से एक हैं, जिसने 2011 से 2015 तक बैंक से 52 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। कंबोज ने जिस कारण कर्ज लिया था, वहां उसका इस्तेमाल नहीं किया और यह रकम दूसरी जगह इस्तेमाल की गई और अभी तक कर्ज भी भरा नहीं गया।

    एमआरए पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज

    पुलिस के मुताबिक मोहित दीपक कंबोज और अन्य दो निदेशकों सिद्धांत बगला और जितेंद्र कपूर के खिलाफ एमआरए पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 409, 406, 465, 471, 420, 477 और 120 (बी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने भी मारे थे छापे

    जून 2020 में 57 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी के मामले में मुंबई के 5 ठिकानों पर सीबीआई द्वारा छापेमारी की गई थी, इनमें में से एक आवास तत्कालीन मुंबई बीजेपी के महासचिव मोहित कंबोज का भी था। सीबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज करते हुए यह छापेमारी की थी। अब मुंबई पुलिस द्वारा शिकायत दर्ज होने के बाद अब ईओडब्ल्यू बैंक घोटाले की भी जांच शुरू कर रही है।

    मामला ‘बहुत पहले सुलझा लिया गया था’

    उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद कंबोज ने ट्वीट किया कि मामला ‘बहुत पहले सुलझा लिया गया था’। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि आज मेरे खिलाफ ईओडब्ल्यू मुंबई में सीपी संजय पांडे द्वारा एक मनगढ़ंत प्राथमिकी दर्ज की गई है। अगर आप मेरे खिलाफ एक ऐसे मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बारे में सोचते हैं जो लंबे समय से सुलझा हुआ है और मेरी आवाज दबाई जा सकती है या आप मुझे डरा सकते हैं तो आप गलत हैं। मैं तथ्यों के साथ अदालत जाऊंगा।

    कंबोज को कोर्ट से राहत

    मुंबई सत्र न्यायालय ने मोहित कंबोज को राहत देते हुए 52 करोड़ रुपए कर्ज मामले में गिरफ्तारी से पहले अग्रिम जमानत दे दी है।