मुंबई: मुंबई हाईकोर्ट (Mumbai High Court) ने महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) को लोकल ट्रेनों (Local Trains) में यात्रा करने को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी करने के लिए दो दिन का समय दिया है। न्यायालय ने कहा कि सरकार यह तय करे कि क्या जिन लोगों ने कोविड-19 (Covid-19) का टीका (Vaccine) नहीं लिया है या केवल एक खुराक ही ली है, उन्हें लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी अथवा नहीं।
राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह अपने पुराने तीन आदेशों को वापस ले लिया था, जिसके मुताबिक कोविड-19 का संपूर्ण टीकाकरण कराने वाले लोगों को ही लोकल ट्रेनों का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। सरकार ने पुराने परिपत्र को वापस लेने की घोषणा तब की जब कोर्ट ने कहा था कि ये आदेश आपदा प्रबंधन नियमों के प्रावधानों के तहत नहीं हैं।
याचिका पर सुनवाई
हाईकोर्ट ने वैक्सीनेशन नहीं कराने वाले लोगों द्वारा लोकल ट्रेनों के इस्तेमाल पर रोक को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करने के दौरान यह टिप्पणी की। जनहित याचिकाओं में कहा गया है कि यह आदेश गैरकानूनी, मनमाना और देश भर में स्वतंत्र रूप से घूमने के नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।