मुंबई: मुंबई (Mumbai) में कोरोना (Corona) के मामले में फिर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, वहीं लोकल ट्रेनों (Local Trains) में भीड़ (Crowd) भी लगातार बढ़ रही है। बुधवार को एक याचिका की सुनवाई करते हुए मुंबई हाईकोर्ट (Mumbai High Court) ने कहा कि वैक्सीन (Vaccine) की दोनों डोज (Both Doses) लेने वालों को ही लोकल और अन्य सार्वजनिक परिवहन में यात्रा की इजाजत दी जाय। उल्लेखनीय है कि एक टीका वालों को भी उनकी आजीविका का हवाला देते हुए लोकल में यात्रा की इजाजत के लिए याचिका दाखिल की गई थी,जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार के दावे को सही ठहराते हुए कहा कि वैक्सीन की दोनों खुराक प्राप्त करने वालों को ही लोकल ट्रेन से यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी।
सरकार की ओर से हलफनामें में कहा गया कि राज्य में कोरोना की वैक्सीन आसानी से उपलब्ध है। राज्य में 7।9 करोड़ लोगों ने टीके की पहली खुराक पूरी कर ली है जबकि 4।95 करोड़ लोगों ने टीके की दोनों खुराकें पूरी कर ली हैं। महाराष्ट्र में अन्य राज्य की तुलना मृत्यु दर भी अधिक है। इधर पिछले दो-तीन दिनों से कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है।
65 लाख से ज्यादा लोकल यात्री
कोरोना महामारी से पहले मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे के बीच रोजाना करीब 80 लाख यात्री सफर कर रहे थे। बताया गया कि 20 दिसंबर तक 37 लाख 33 हजार यात्री मध्य रेलवे से और 28 लाख 82 हजार यात्री पश्चिम रेलवे से रोजाना यात्रा कर रहे हैं। रेलवे में मास्क और अन्य कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किए जाने का निर्देश दिया गया है। जिन लोगों को टीका नहीं लगा है, उन्हें सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ऐसा राज्य सरकार के हलफनामे में कहा गया है।