MahaRERA

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    मुंबई: अपने जीवनभर की गाढ़ी कमाई से नया घर खरीदने वालों के लिए महारेरा (MahaRERA) ने नई गाइडलाइन (New Guideline) जारी की है। इसमें पांच बातों पर ध्यान रखने के लिए ताकीद की गई है। घर खरीदारों, निवेशकों (Investors) के लिए महारेरा ने इस लेनदेन में धोखाधड़ी और परेशानी से बचने के लिए पांच बुनियादी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यदि ग्राहक इन निर्देशों के अनुसार निवेश करते समय सावधानी बरतेंगे तो सुरक्षित निवेश करना संभव होगा। 

    महारेरा मुंबई के माध्यम सलाहकार राम दोतोंडे के अनुसार, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि क्या परियोजना महारेरा के साथ पंजीकृत है? प्रोजेक्ट पूरा होने की तारीख महरेरा की वेबसाइट पर दी गई है कि नहीं? क्या घर खरीद समझौता महारेरा द्वारा निर्धारित आदर्श घर खरीद समझौते के अनुसार है? यदि कोई 10 प्रतिशत तक का अग्रिम भुगतान कर के घर खरीद रहा है, यदि घर का पंजीकरण कर रहे हैं, तो क्या डेवलपर प्रारूप के अनुसार घर बिक्री समझौते कर रहा है? जिन बिचौलियों के माध्यम से यह लेन-देन हो रहा है, क्या वे महारेरा में पंजीकृत हैं? यह सब चीजें सुनिश्चित की जानी चाहिए। 

    महारेरा का आदर्श खरीद अनुबंध 

    इन सभी प्रक्रियाओं में डेवलपर के साथ होम परचेज एग्रीमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस संबंध में महारेरा ने एक आदर्श खरीदार अनुबंध की घोषणा की है। इसमें महारेरा अधिनियम के अनुसार दैवीय आपदा, कारपेट एरिया, डिफेक्ट लायबिलिटी, पीरियड और प्रोजेक्ट ट्रांसफर एग्रीमेंट महत्वपूर्ण है। इसमें डेवलपर द्वारा कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा डेवलपर खरीदार की सहमति से मॉडल खरीद समझौते में कोई भी बदलाव कर सकता है, लेकिन बदलाव को रेखांकित करना अनिवार्य है ताकि खरीददार इसे स्पष्ट रूप से समझ सकें।

    घर खरीद-पंजीकरण के लिए महारेरा का ‘पंचसूत्र’

    • महरेरा से पंजीकृत परियोजनाओं में ही निवेश करें। 
    • महारेरा वेबसाइट पर परियोजना पूर्ण होने की तिथि आवश्यक है। 
    • महारेरा द्वारा परिभाषित ‘मानक गृह खरीद समझौते’ के अनुसार समझौता हो। 
    • 10 प्रतिशत तक का भुगतान कर मकान का पंजीयन/मकान क्रय करने की स्थिति में विकासकर्ता के साथ मकान विक्रय करार करना अनिवार्य है। 
    • भूमि का लेन-देन केवल महारेरा के साथ पंजीकृत मध्यस्थ के माध्यम से हो।