मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता और पूर्व मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik ) की जमानत याचिका पर 24 नवंबर को विशेष पीएमएलए अदालत (Special PMLA Court) अपना फैसला सुना सकता है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मलिक को गिरफ्तार किया था।
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को गिरफ्तार कर पूछताछ की। उससे पूछताछ में सामने आया कि दाऊद से जुड़ी 300 करोड़ रुपए की संपत्ति का कारोबार करने वाली कंपनी से मलिक का संबंध है। ईडी ने मलिक के खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें 23 फरवरी को गिरफ्तार किया। मलिक न्यायिक हिरासत में हैं और उनका कुर्ला के प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है।
कोई पुख्ता सबूत नहीं
इससे पहले भी मलिक ने कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इस बार मलिक ने नई याचिका दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि करीब 5 महीने बाद भी जांच एजेंसी की ओर से कोई उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं दिया गया है।
मलिक और अन्य प्रतिवादियों की दलीलें पूरी
इस याचिका पर मलिक और अन्य प्रतिवादियों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं। न्यायाधीश राहुल रोकड़े ने सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 24 नवंबर को मलिक की जमानत पर फैसला आ सकता है।