Navneet Rana
नवनीत राणा (फाइल फोटो)

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    मुंबई: अमरावती की सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana) को बड़ा झटका लगा है। मुंबई (Mumbai Court) की एक विशेष अदालत ने जाति प्रमाण पत्र मामले में नवनीत राणा और उनके पिता की बरी करने की याचिका दिसंबर में एक विशेष अदालत ने खारिज कर दी थी। इसके बाद कोर्ट ने शिवड़ी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया। वहीं, अब सांसद नवनीत राणा के पिता को मुंबई की शिवड़ी कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया है।

    बता दें कि, नवनीत राणा  (Navneet Rana) और उनके पिता पर जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कथित रूप से फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप है। दरअसल, अमरावती सीट अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए रिजर्व है। वहीं, राणा और उसके पिता ने जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कथित तौर पर जाली दस्तावेज बनाए थे। 

    विशेष अदालत ने आदेश दिया था कि नवनीत राणा (Navneet Rana) और उनके पिता को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होना होगा। एक मजिस्ट्रेट अदालत ने अक्टूबर में जाति प्रमाण पत्र के मुद्दे पर नवनीत राणा और उनके पिता के खिलाफ दो गैर-जमानती वारंट जारी किए। लिहाजा उन्हें दिसंबर माह में भी कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया था। हालांकि, जैसा कि वह अदालत में पेश नहीं हुए इस वजह से अब शिवडी अदालत ने आखिरकार नवनीत राणा के पिता को भगोड़ा घोषित कर दिया।

    कोर्ट ने नवनीत राणा (Navneet Rana) और उसके पिता पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशेष अदालत ने अवैध जाति प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई स्थगित करने की मांग को लेकर सांसद नवनीत राणा और उनके पिता पर यह जुर्माना लगाया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का मामला और मुलुंड पुलिस स्टेशन का मामला दोनों अलग-अलग हैं।