मुंबई: बृहमुंबई नगर निगम (BMC) ने अमरावती के सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana) और विधायक रवि राणा (Ravi Rana) को नगर निगम अधिनियम की धारा 351(1ए) के तहत कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया है। जिसमें बीएमसी ने अमरावती के सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा से 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा।
बीएमसी ने नोटिस में चेतावनी दी गई है कि , यदि वे पर्याप्त कारण का वर्णन करने में विफल रहते हैं, तो बीएमसी उनकी अनुमति के बिना उल्लिखित निर्माण के खिलाफ पहल करेगी और उक्त अधिनियम की धारा 475 ए के तहत मुकदमा भी चलाया जाएगा।
BMC issues show-cause notice to Amravati MP Navneet Rana and MLA Ravi Rana under section 351(1A) of the Municipal Corporation Act. pic.twitter.com/6TVwPPZNmK
— ANI (@ANI) May 10, 2022
बीएमसी अधिकारियों ने बीते सोमवार दोपहर को सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा के खार स्थित अपार्टमेंट का निरीक्षण किया था। अधिकारियों के मुताबिक, पहली दृष्टया उल्लंघन लवी बिल्डिंग की आठवीं मंजिल पर पाया गया, जहां राणा रहते थे।
नोटिस में फ्लैट में 10 अलग-अलग अनधिकृत कार्यों का उल्लेख किया गया है, जिसमें लिफ्ट के पास छूटी खाली जगह को फ्लैट में मिलाकर शौचालय बनाना, लॉबी को रहने की जगह में मिलाना, पूजा कक्ष को रसोई में मिलाना आदि शामिल है।
राना दंपति को 23 अप्रैल को किया गया था गिरफ्तार
पता हो कि, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के बांद्रा स्थित निजी आवास ‘मातोश्री’ के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की सार्वजनिक घोषणा के बाद खड़े हुए विवाद में निर्दलीय लोकसभा सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को 23 अप्रैल को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जिसके बाद आज यानी 4 मई को उन्हें सशर्त जमानत कोर्ट से दी गई है।