मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने ट्वीट कर खोली राणा दंपति की पोल

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    मुंबई: अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा (MP Navneet Rana) ने मुंबई पुलिस (Mumbai Police) पर जो गंभीर आरोप (Allegation) लगाए थे, उन पर अब मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय पांडे (Mumbai Police Commissioner Sanjay Pandey) ने पलटवार किया है। संजय पांडे ने मंगलवार को एक वीडियो ट्वीट (Tweet) के माध्यम से जारी किया, जिसको खार पुलिस स्टेशन का बताया जा रहा है। इसमें निर्दलीय सांसद नवनीत राणा अपने पति विधायक रवि राणा के साथ पुलिस स्टेशन में बैठकर चाय-कॉफी पीते दिख रही हैं।

    गौरतलब है कि सांसद नवनीत राणा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर दावा करते हुए मुंबई पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे कि पिछले शनिवार को उनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन पर जातिगत टिप्पणी की थी। इतना ही नहीं, नवनीत ने कहा था कि पुलिस ने उनको पीने का पानी तक नहीं दिया था और बाथरूम भी इस्तेमाल नहीं करने दिया था। 

    राणा दंपति के वकील ने दी सफाई

    राणा दंपति के वकील एडवोकेट रिजवान मर्चेंट ने भी एक वीडियो जारी कर कमिश्नर संजय पांडे के जारी किये गए वीडियो पर कहा कि पांडे ने जो सीसीटीवी फुटेज रिलीज किया है वो खार पुलिस स्टेशन का है, जबकि नवनीत राणा ने अपनी शिकायत में कहा है की जब आधी रात को उन्हें खार से सांताक्रुज पुलिस स्टेशन स्थित लॉकअप में शिफ्ट किया गया तब उनके साथ सारी घटनाएं घटी थी। इन्होंने यह भी कहा कि उम्मीद है कि सांताक्रूज पुलिस स्टेशन के लॉकअप की भी सीसीटीवी फुटेज बिना एडिट किए कमिश्नर संजय पांडे सोशल मीडिया पर रिलीज करेंगे। 

    सेशन कोर्ट से भी नवनीत राणा और उनके पति को झटका

    राणा दंपत्ति को मुंबई की सेशन कोर्ट से भी झटका लगा है। कोर्ट ने राणा दंपत्ति की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सरकारी वकील ने राणा की जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि निचली अदालत में अभी ज़मानत अर्ज़ी पर कोई फैसला नहीं आया है,ऐसे में सेशन कोर्ट में अर्जी कैसे डाल सकते हैं। वहीं राणा के वकील रिजवान मर्चेंट ने उनकी जमानत याचिका सुनने के लिए तारिक माँगी। राज्य सरकार के वकील ने भी अपना जवाब दायर करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की। जिसके बाद कोर्ट राणा दंपति की जमानत याचिका पर 29 तारीख तक पुलिस को उनका जवाब देने के निर्देश कोर्ट ने दिया है और कहा इसके बाद सुनवाई की तारीख रखी जाएगी। ज्ञात हो कि 23 अप्रैल की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने दोनों ही दोनों नेताओं को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और नवनीत राणा और रवि राणा की जमानत अर्जी पर सुनवाई 29 अप्रैल तक के लिए टाल दी गई थी जिसके बाद इन्होँने 26 अप्रैल को मुंबई की सेशन कोर्ट का रुख किया था।