Nawab Malik
FILE- PHOTO

    Loading

    मुंबई: विशेष अदालत ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) नेता नवाब मलिक (Nawab Malik ) को किडनी (Kidney) से जुड़ी जांच करने की इजाजत दे दी है। मलिक ने पीएमएलए के विशेष अदालत में किडनी से जुड़ी विशेष जांच कराने का अनुरोध किया था।

    अदालत ने पिछले महीने भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता मलिक को ‘रीनल स्कैन’ कराने की अनुमति दी थी, लेकिन यह जांच नहीं हो सकी थी। वह बुखार और स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याओं से ग्रस्त थे। ‘रीनल स्कैन’ एक ‘न्यूक्लियर इमेजिंग टेस्ट’ है, जो किडनी का आकार, माप और उसके कार्य की जांच करने के लिए किया जाता है। यह जांच किडनी में रक्त प्रवाह की जांच करने के लिए भी की जाती है।

    अदालत ने आवेदन किया स्वीकार

    विशेष अदालत के न्यायाधीश आर.एन. रोकड़े ने मंगलवार को मलिक के उस आवेदन को स्वीकार कर लिया, जिसमें जांच कराने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था। आदेश की एक प्रति बुधवार को उपलब्ध कराई गई।

    चिकित्सा के आधार पर जमानत याचिका हुई थी खारिज

    प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस साल 23 फरवरी को अंडरवर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मलिक को गिरफ्तार किया था। मलिक फिलहाल न्यायिक हिरासत में आर्थर रोड जेल में बंद हैं। अदालत ने पहले चिकित्सा आधार पर उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उनकी नियमित जमानत याचिका पर विशेष न्यायाधीश सुनवाई कर रहे हैं।

    12 सितंबर को घाटकोपर के सर्वोदय अस्पताल में जांच का निर्देश

    अभियोजन पक्ष ने याचिका का विरोध नहीं किया और इसे अदालत के विवेक पर छोड़ दिया। चिकित्सा रिपोर्ट देखने के बाद न्यायाधीश ने आर्थर रोड जेल अधीक्षक को उन्हें जांच के लिए 12 सितंबर को घाटकोपर के सर्वोदय अस्पताल परिसर में एक जांच केंद्र में ले जाने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि जांच का खर्च मलिक की ओर से वहन किया जाएगा।