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    नई दिल्ली/मुंबई. जहां एक तरफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) विधायक और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad)  के तारे फ़िलहाल गर्दिश पर जाते दिख रहे हैं। वहीं मुंबई पुलिस ने अब एक महिला की शिकायत पर उनके खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया है। हालांकि आव्हाड ने इस आरोप से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि वे इन्ही फर्जी मामलों के मद्देनजर, अपने विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। पता हो कि, अभी दो दिन पहले ही उन्हें ठाणे के एक मल्टीप्लेक्स में मराठी फिल्म ‘हर हर महादेव’ के शो को बाधित करने के मामले में उन्हें जमानत मिली थी।

    इस्तीफे पर सस्पेंस 

    जहां आव्हाड ने कहा कि उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज झूठे मामलों के मद्देनजर उन्होंने विधायक पद से त्यागपत्र दे दिया है। हालांकि, वहीं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने बताया कि, आव्हाड ने अपना इस्तीफा अध्यक्ष के कार्यालय को नहीं सौंपा है, जो सदन के नियमों के मुताबिक जरूरी है।

    अदालत द्वारा गिरफ्तारी पर रोक

    दरअसल महाराष्ट्र की मुंब्रा पुलिस ने निते सोमवार को ही NCP विधायक आव्हाड के खिलाफ एक महिला की शिकायत पर IPC की धारा 354 (महिला का शील भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग) के तहत FIR दर्ज की थी। इसके चलते अब आव्हाड ने अग्रिम जमानत के लिए ठाणे की अदालत का रुख किया है। इस मामले पर अतिरिक्त सत्र अदालत के न्यायाधीश पीएम गुप्ता आज याने मंगलवार को सुनवाई करेंगे। वहीं अदालत द्वारा ठाणे शहर की पुलिस को साफ़ निर्देश है कि, आव्हाड की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई और उसका निपटारा होने तक उन्हें फिलहाल गिरफ्तार न किया जाए।

    क्या है आरोप 

    पुलिस द्वारा दर्ज FIR के अनुसार, शिकायतकर्ता महिला का आरोप है कि, आव्हाड ने बीते रविवार की शाम मुंब्रा में मुख्यमंत्री के एक कार्यक्रम के बाद भीड़ के तितर-बितर होने के दौरान अपने लिए रास्ता बनाते हुए उसे जोर से धक्का दिया था। जानकारी हो कि, आव्हाड महाराष्ट्र में ठाणे जिले की मुंब्रा-कलवा सीट से विधायक हैं।