Curfew in Mumbai

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    मुंबई. पुलिस ने शनिवार को मुंबई में कर्फ्यू (Mumbai Curfew) लागू करने की खबरों को ख़ारिज करते हुए लोगों से शहर में धारा 144 को लेकर झूठी अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील की है। पुलिस का यह स्पष्टीकरण महाराष्ट्र (Maharashtra) की राजधानी में कर्फ्यू लगाए जाने की खबरों के एक दिन बाद आया है।

    मुंबई के संयुक्त पुलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील (Vishwas Nangare Patil) ने कहा, “अफवाह है कि मुंबई में सीआरपीसी की धारा 144 लागू है। यह गलत है और भ्रम पैदा कर रहा है। जो लोग अवैध रूप से रैलियां निकालकर शहर में शांति भंग करना चाहते हैं, उनके लिए हर 15 दिन में एक एडवाइजरी जारी की जाती है और इसका लोगों के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं सभी से ऐसी झूठी अफवाहों (शहर में धारा 144 लागू करने के बारे में) पर विश्वास न करने और भ्रम न फैलाने की अपील करता हूं।”

    गौरतलब है कि 2 दिसंबर को, कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि मुंबई पुलिस ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत उसने चार-पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है और 2 जनवरी तक लाउडस्पीकरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

    रिपोर्ट्स में आगामी 4 दिसंबर 2022 से 2 जनवरी 2023 तक शहर में हथियारों, फायर आर्म्स, तलवारों और अन्य हथियारों पर भी प्रतिबंध लगाए जाने का दावा किया गया था। इसके अलावा रिपोर्ट्स में इस दौरान सार्वजनिक जगहों पर नारेबाजी, प्रदर्शन और गानों के प्रदर्शन पर भी पूरी तरह से रोक लगाने का दावा किया गया था।

    क्या है सेक्शन 144?

    सेक्शन 144 यानी धारा 144 को संवैधानिक भाषा में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी CRPC की धारा 144 कहा जाता है। इस धारा की रूप रेखा राज रत्न ईएफ देबु ने तैयार की थी। जो पहली बार साल 1861 में बड़ौदा स्टेट में लागू की गई थी। इस महत्वपूर्ण धारा का इस्तेमाल सुरक्षा संबंधी खतरे या दंगे की आंशका होने पर क्षेत्र में शांति कायम हेतु होता है।