मीरा रोड और भायंदर में अब बिल्डिंगों में पार्किंग पर भी टैक्स

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    -अनिल चौहान 

    भायंदर: कर्ज से उबरने के लिए मीरा-भायंदर महानगरपालिका प्रशासन (Mira-Bhayander Municipal Administration) अनाप-सनाप फैसले ले रहा है। ताजा आदेश में उसने बिल्डिंगों (‍Buildings) में पार्किंग (Parking) की जगह पर  कर (Tax) लगाने की बात प्रभाग अधिकारियों से कही है। कर का भार बढ़ने से कोविड़ (Covid) के कारण आर्थिक संकट से जुझ रही जनता की कमर टूटना तय है। इसका सत्तापक्ष भाजपा (BJP) ने कड़ा विरोध किया है क्योंकि पानी कनेक्शन बंद करने के बाद यह दूसरा फैसला है, जिसे मीरा-भायंदर महानगरपालिका कमिश्नर ने सत्तापक्ष को बिना विश्वास में ही लिए किया है।

    उपायुक्त (कर) रवि पवार के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि संपति कर संकलन में पार्किंग की जगह का समावेश नहीं रहता है, जिससे महानगरपालिका को आर्थिक नुकसान हो रहा है। जिस संपति (फ्लैट) के सेल एग्रीमेंट में पार्किंग की जगह का उल्लेख है, उस पर संपति कर लगाया जाए। पार्किंग की जगह अगर रहने के लिए उपयोग की जाती रही है तो उस पर निवासी दर से तथा जिस पार्किंग की जगह का व्यवसायिक उपयोग हो रहा है, उस पर वाणिज्य दर से संपति कर लगाया जाए।

    फैसले का भाजपा ने किया विरोध

    भाजपा के जिलाध्यक्ष और नगरसेवक एड. रवि व्यास का कहना है कि प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों को बिना विश्वास में लिए यह आदेश निकाला है। इससे करदाताओं पर अतिरिक्त कर का बोझ पड़ा है। इसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने आंदोलन करने और अदालत तक जाने की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि सर्वोच्च अदालत के फैसले के अनुसार खरीददार को फ्लैट के साथ बिल्डिंग में पार्किंग की जगह मुफ्त में उपलब्ध करना बंधनकारक है। फिर भी मीरा-भायंदर में पार्किंग की जगह बिल्डर अवैध ढंग से बेच रहे हैं।