मुंबई: मुंबई (Mumbai) के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह (Former Mumbai Police Commissioner ParamBir Singh) की याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने गुरुवार को रद्द कर दी है। परमबीर सिंह की कोर्ट में उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई प्रारंभिक जांच को चुनौती दी थी।
गुरुवार को सुनवाई के दौरान, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर की याचिका को गैर-धारणीय बताते हुए उपयुक्त मंच से संपर्क करने के लिए कहा है।
Bombay High Court dismisses former Mumbai Police Commissioner Parambir Singh’s petition challenging preliminary inquiries initiated against him by Maharashtra goverment. Calling the plea nonmaintainable, HC asks him to approach an appropriate forum
— ANI (@ANI) September 16, 2021
महाराष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (Anti-Corruption Bureau) राज्य सरकार से भ्रष्टाचार के आरोपों में सिंह के खिलाफ जांच करने की अनुमति दी गई थी। यह मामला मुंबई पुलिस (Mumbai Police) के इंस्पेक्टर अनूप डांगे (Anup Dange) द्वारा महाराष्ट्र सरकार को लिखे गए एक पत्र के बाद सामने आया था। डांगे ने परमबीर सिंह पर करप्शन के गंभीर आरोप लगाए थे।
सरकार को लिखे गए पत्र में डांगे ने कहा था कि, पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर ने उनके निलंबन के दौरान उन्हें मुंबई पुलिस में बहाल करने के लिए पैसों की मांग की थी।
बता दें कि, मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बार मिले विस्फोटक से भरी कार मिलने के बाद हुए विवाद के बाद जब परमबीर सिंह का तबादला किया गया था, तब सिंह ने राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपये वसूली के आरोप लगाए थे।