Sachin Waze

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    मुंबई : मुंबई पुलिस (Mumbai Police) के बर्खास्त (Dismissed) सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वझे (Police Inspector Sachin Vajhe) को 100 करोड़ रुपए की वसूली के मामले में राहत मिली है। वझे के खिलाफ दर्ज 4 मामलों में से एक में उन्हें जमानत (Bail) और दूसरे में माफी (Apology) मिल गई है। वझे के अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) केस में सरकारी गवाह (Government Witness) बनने के बाद मुंबई (Mumbai) की विशेष कोर्ट (Court) ने माफी दे दी थी।

    ईडी भी बना सकती है सरकारी गवाह

    ईडी और सीबीआई दोनों ने कहा कि वझे ने देशमुख के आदेश के बाद ही वसूली की थी। इस प्रकार सीबीआई ने उन्हें क्षमादान देते हुए सरकारी गवाह बनने का प्रस्ताव दिया था, जिसे वझे ने स्वीकार कर लिया था। वझे ने इससे पहले ईडी मामले में जांच अधिकारी को पत्र लिखकर मंजूरी देने की मांग की थी। यह संभावना है, कि वझे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट के सामने जल्द ही सरकारी गवाह बनने के लिए आवेदन दायर करेगा। 

    खारिज हो चुकी है जमानत याचिका

    पिछले साल 2021 में एंटीलिया केस और व्यवसायी मनसुख हिरेन की मौत के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सचिन वझे को गिरफ्तार किया था। गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत वझे और कुछ अन्य के खिलाफ आरोप लगे हैं। इस केस में भी वझे मुख्य आरोपी हैं और इसलिए वे सरकारी गवाह नहीं बन सकते या उन्हें क्षमा नहीं दी जा सकती। जमानत अर्जी भी एनआईए की विशेष अदालत ने खारिज कर दी थी। 

    100 करोड़ वसूलने का आरोप

    मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिख कर आरोप लगाया था, कि तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने वझे को हर महीने मुंबई और उसके आसपास के विभिन्न रेस्तरां और बार से 100 करोड़ रुपए वसूलने के लिए कहा था।