मुंबई: महाराष्ट्र में सियासी उठापटक (Maharashtra Politics Crisis) से तनाव बढ़ता जा रहा है। शिवसैनिक (Shiv Sainiks) भी आक्रामक हो चुके हैं और सड़कों पर उतर कर उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी है। मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने शनिवार को शहर में गैरकानूनी रूप से जमा होने पर प्रतिबंध लगाने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (Section 144) लागू कर दी है। इसके साथ ही सभी मंत्रियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों के आवासों और कार्यालयों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। इसके अलावा इलाकों में शांति बनाए रखने के लिए भी आदेश भी जारी किया गया है।
आदेश में कहा गया है कि किसी के पास लाठी, डंडा, तलवार, भाला, बंदूक, चाकू या पत्थर जैसी चीजें मिली तो कार्रवाई की जाएगी। 10 जुलाई तक इस आदेश का पालन करना होगा।
शहर में सुरक्षा कड़ी करने का आदेश
मुंबई पुलिस ने शनिवार को कहा कि शादियों, अंतिम संस्कार, सिनेमा हॉल, अदालतों, प्राइवेट कंपनियों, शैक्षणिक संस्थानों के बाहर और अन्य सामाजिक समारोह को छोड़कर सड़कों पर कहीं भी 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है। इतना ही नहीं किसी भी विवादास्पद बैनर या पोस्टर को लगाने की भी अनुमति नहीं है, क्योंकि यह भावनाओं को भड़का सकता है, जिससे मुंबई में कानून-व्यवस्था के मुद्दे पैदा हो सकते हैं। गौरतलब है कि शुक्रवार को मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने शीर्ष पुलिस अधिकारियों की बैठक की और उन्हें शहर में सुरक्षा कड़ी करने को कहा है।
कानूनी प्रक्रिया के बाद रिहा हुए शिवसैनिक
इस संबंध में नेहरू नगर पुलिस ने शुक्रवार की दोपहर बागी शिवसेना विधायक मंगेश कुडालकर के कुर्ला (पूर्व) स्थित पार्टी कार्यालय के बाहर एक बोर्ड को नुकसान पहुंचाने के लिए शिवसेना के स्थानीय नेता दिलीप मोरे और उनके 68 शिवसेना कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया था और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया है।