प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने अब नहीं काटे जाएंगे नल कनेक्शन, मानवाधिकार आयोग को दिए शपथ-पत्र में MBMC ने मानी गलती

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    -अनिल चौहान

    भायंदर: बकाया हाउस टैक्स वसूलने के लिए पेयजल कटौती और नल कनेक्शन खंडित नहीं करने का शपथ-पत्र मीरा-भायंदर महानगरपालिका (Mira-Bhayander Municipal Corporation) ने राज्य मानवाधिकार आयोग (State Human Rights Commission) को दिया है। महानगरपालिका की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ जागरूक नागरिक तुषार दहेरकर ने आयोग के पास शिकायत की थी।

    उल्लेखनीय है कि हाउस टैक्स बकायेदारों से वसूली के लिए महानगरपालिका पानी कटौती या नल कनेक्शन खंडित कर उन पर दबाव बनाती थी। इतना ही नहीं बकायेदारों के घर-बिल्डिंग के नीचे बैंड बजवाया जाता है। जिससे करदाता की सामाजिक बदनामी होती है और वह इज्जत बचाने के लिए तत्काल बकाया रकम भरने को राजी हो जाता है।

    शपथ-पत्र में महानगरपालिका ने अपनी गलती मानी 

    मीरा-भायंदर महानगरपालिका ने श्रीकृष्ण गार्डन बिल्डिंग के  छह में से दो नल कनेक्शन काट दिए थे। बिल्डिंग के निवासी तुषार दहेरकर ने इसे गैरकानूनी कार्रवाई बताया था। और इसके खिलाफ मानवाधिकार आयोग के पास शिकायत की थी। तुषार ने बताया कि मानवाधिकार आयोग को दिए शपथ-पत्र में मीरा-भायंदर महानगरपालिका ने अपनी गलती मानी है और आगे से उसे नहीं दोहराने की बात कही है। सहायक आयुक्त (कर) सुदाम गोडसे ने आयोग को  बताया है कि उन्होंने सभी प्रभाग के कर अधिकारियों को बकाया प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने के दौरान पानी कटौती या नल कनेक्शन नहीं काटने का आदेश दे दिया है। साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स बिल में छापा जाने वाला टैक्स नहीं भरने पर नल कनेक्शन काटने का मजमून भी हटा दिया है।