Water
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    मुंबई: बीएमसी चुनाव (BMC Elections) के पहले शिवसेना (Shiv Sena) ने बड़ा दांव खेला है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) के निर्देश पर मुंबई महानगरपालिका प्रशासन ने ‘सभी के लिए पानी’ पॉलिसी को लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत मुंबई (Mumbai) के सभी घरों में पानी का कनेक्शन (Water Connection) उपलब्ध कराया जाना है। बीएमसी कमिश्नर ने पॉलिसी के मसौदे को मंजूरी दे दी है। 

    1 मई महाराष्ट्र दिवस पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सभी को पानी उपलब्ध कराने वाली योजना का उद्घाटन करेंगे। इससे सरकारी और निजी भूखंडों पर बसी झोपड़पट्टी वासियों को जहां पानी कनेक्शन मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा, वहीं बगैर ओसी वाली इमारतों में रहने वालों को आसानी से पानी मिल सकेगा और इसके लिए डबल चार्ज भी नहीं देना होगा। शिवसेना ने मुंबई वासियों को पानी पिलाकर विरोधियों को पटखनी देने की तैयारी की है।

    ‘सभी के लिए पानी’ पॉलिसी तैयार

    बीएमसी चुनाव के पहले शिवसेना ने शहर में लोगों को 24 घंटे पानी उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन यह योजना अभी भी पाइपलाइन में ही है। मुंबई में पानी की चोरी और दूषित जलापूर्ति की शिकायतें मिलती रही हैं। झोपड़पट्टी क्षेत्रों में रहने वालों को पानी कनेक्शन के लिए तरह-तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस संदर्भ में जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने सभी को पानी उपलब्ध करवाने को लेकर पॉलिसी तैयार करने का निर्देश बीएमसी को दिया था। पानी चोरी रोकने और लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने को लेकर बीएमसी ने ‘सभी के लिए पानी’ पॉलिसी तैयार की है। जिसे बीएमसी चुनाव के पहले लागू कर शिवसेना जनता के बीच जाने की तैयारी की है।बीएमसी की तरफ से कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को अच्छा भोजन, शुद्ध पानी और हवा का मूलभूत अधिकार दिया गया है। सभी को पानी की पॉलिसी में पहले जिन झोपड़पट्टियों और निवासी इमारतों को पानी कनेक्शन से वंचित रखा गया था उन सभी को कनेक्शन दिए जाने का प्रस्ताव है। 

    पॉलिसी के प्रमुख बातें

    • फुटपाथ और सड़क पर बने झोपड़ा धारकों को सार्वजनिक नल के जरिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। 
    • निजी जमीन पर अघोषित झोपड़ाधारकों से शपथपत्र ले कर पानी उपलब्ध कराया जाएगा।
    • समुद्र तट पर बनें सीआरजेड के झोपड़ाधारकों को सार्वजनिक नल के जरिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। 
    • परियोजना प्रभावित झोपडपट्टीधारकों को नई पॉलिसी के तहत पानी उपलब्ध कराया जाएगा।
    • केंद्र सरकार, रेलवे, एयरपोर्ट प्राधिकरण, बीपीटी आदि की जमीन पर बसी झोपड़पट्टियों में रहने वालों की तरफ से पानी के कनेक्शन के लिए आवेदन मिलने पर संबंधित प्राधिकरण को जानकारी दी जाएगी। 
    • प्राधिकरण की तरफ से तीन सप्ताह तक उचित कारण सहित आपत्ति नहीं जताने पर सार्वजनिक नल के जरिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। 
    • 16 अप्रैल 1964 के बाद बनी अवैध इमारत और अवैध हिस्से को भी पानी कनेक्शन दिया जाएगा। 
    • पूर्ण निवासी इमारत अथवा उस इमारत का कुछ हिस्सा जिसका नक्शा पास है, लेकिन सीसी नहीं मिली है। उसे पानी कनेक्शन दिया जाएगा।