मुंबई. मुंबई (Mumbai) की काली-पीली टैक्सियों (Black-Yellow Taxi) की छतों पर लाइट नहीं होने पर नए साल से ‘फिटनेस सर्टिफिकेट’ (Fitness Certificate) नहीं मिलेगा। 1 जनवरी 2022 से यह निर्णय सख्ती से लागू किया जाएगा। सभी टैक्सी चालकों के लिए 31 दिसंबर से पहले अपनी टैक्सियों की छत पर लाइट लगाना अनिवार्य है।
सेवा नकारे जाने को लेकर प्राय टैक्सी चालकों और यात्रियों के बीच होने वाले विवाद को सुलझाने के लिए मीटर टैक्सियों की छतों पर तीन रंगीन लाइटें लगाने का निर्णय लिया गया।
2019 में जारी अधिसूचना
सरकार ने नवंबर 2019 में एक अधिसूचना जारी कर 1 फरवरी, 2020 से नई टैक्सी का पंजीकरण करते समय छत पर लाइट जांच कर पंजीकरण किए जाने का निर्देश दिया,जबकि पुरानी टैक्सी को 1 जनवरी 2021 की समय सीमा दी गई थी। कोरोना काल को देखते हुए पुरानी टैक्सी के संबंध में निर्णय को लागू करने की समय सीमा 1 जुलाई तक बढ़ा दी गई। इसके बाद दूसरे कोरोना वेव में एक विस्तार और दिया गया। अब मुंबई सेंट्रल क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने ‘रूफ लाइट’ लगाने की अंतिम समय सीमा 31 दिसंबर, 2021 निर्धारित की है। वैसे भी लॉकडाउन के चलते टैक्सी का राजस्व कम हो गया है। अभी भी टैक्सी ड्राइवर रोजाना आय में कमी को लेकर काफी परेशान हैं, वहीं मीटर और लाइट बदलने का अतिरिक्त खर्च उन्हें वहन करना पड़ रहा है। टैक्सी चालकों का कहना है कि इससे हमारी परेशानी और बढ़ गई है। अभी भी 70 प्रतिशत से अधिक पुरानी टैक्सियों में ‘रूफ लाइट’ नहीं लगी है। मुंबई महानगर क्षेत्र में टैक्सियों की कुल संख्या 52 हजार 749 है।
‘रूफ लाइट’ का अर्थ
- हरा – सेवा उपलब्ध है
- सफ़ेद – सेवा बंद है
- लाल – टैक्सी में यात्री हैं