Mumbai Local Trains Updates : commuter figures crosses 60 lakhs mark, only 25 percent less than pre-covid time
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    मुंबई: मुंबई (Mumbai) लोकल ट्रेन (Local Train) सहित अन्य सार्वजनिक परिवहन में यात्रा के लिए वैक्सीन(Vaccine) की दोनों खुराक (Both Doses) लेने संबंधी राज्य सरकार की अनिवार्य शर्त को मुंबई हाई कोर्ट (Mumbai High Court) ने मान लिया है। टीकाकरण (Vaccination) की शर्त लादे जाने के खिलाफ दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से नए नियम लागु करने को कहा था, परंतु सरकार ने बुधवार को सुनवाई के दौरान यात्रा के लिए टीकाकरण के फैसले को उलटने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही मॉल , थिएटर, टूरिस्ट स्पॉट आदि जगहों पर वैक्सीन की दोनों खुराक लेने वालों को प्रवेश की शर्त कायम रखी गई है।

    याचिकाकर्ताओं को नए नियमों के खिलाफ फिर से अदालत में चुनौती देने की अनुमति दी गई है। हालांकि कोरोना प्रतिबंध की सरकार की नीति पर हाईकोर्ट ने आश्चर्य जताया है। 

     सरकार अड़ियल  

    मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हे विश्वास था कि सरकार हमारे सुझावों पर विचार करेगी, लेकिन सरकार अड़ियल है। उल्लेखनीय है कि वैक्सीन की दोनों खुराक लेने वालों को ही लोकल ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति को राज्य सरकार का मनमाना रवैया बताते हुए अभिषेक मिश्रा के माध्यम से जनहित याचिका दाखिल की गई थी। उस पर मुख्य न्यायाधीश। दीपांकर दत्ता और मकरंद कार्णिक की पीठ के समक्ष सुनवाई चल रही थी।