3 trucks carrying sandbar seized
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  • 1,38,600 रु. का लगाया जुर्माना

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नागपुर. ट्रक में ले जा रही रेत ई-ट्रांजिट पास के अनुसार 0.06 क्यूबिक मीटर अधिक होने के कारण 1,38,600 रु. के जुर्माना के आदेश जारी किए गए. जिसे चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई. इस पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश अभय आहूजा ने तहसीलदार द्वारा 1 नवंबर 2022 को दिए गए आदेश पर रोक लगा दी. याचिकाकर्ता की ओर से अधि. अश्विन इंगोले तथा राज्य सरकार की ओर से सहायक सरकारी वकील एन.आर. पाटिल ने पैरवी की.

सुनवाई के दौरान अधि. इंगोले ने कहा कि रेत ले जाने के लिए याचिकाकर्ता ने 31 अक्टूबर 2022 को ई-ट्रांजिट पास बनवाई. जिसके अनुसार टिप्पर में रेत भरी गई. किंतु कार्रवाई के दौरान ई-ट्रांजिट पास में लिखे गए वजन की तुलना में ट्रक में अधिक रेत होने का हवाला देकर आदेश जारी किया गया. लेकिन आश्चर्यजनक यह है कि न तो अधिकारियों की ओर से इसका वजन किया गया और न ही वजन किए जाने के दस्तावेज याचिकाकर्ता को दिए गए.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से हाई कोर्ट द्वारा एक मामले में दिए गए आदेश का हवाला दिया गया. जिसमें अदालत ने नापजोख की कापी याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराने के बाद सुनवाई का मौका देते हुए जिलाधिकारी को मामला प्रेषित किया. साथ ही सुनवाई के बाद नया आदेश जारी करने को कहा था.

सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पैरवी कर रहे सहायक सरकारी वकील ने कहा कि तहसीलदार ने नियमों के अनुसार ही आदेश जारी किए है. किंतु विस्तृत जानकारी के साथ जवाब दायर करने के लिए समय देने का अनुरोध अदालत से किया. सुनवाई के दौरान ई-ट्रांजिट पास पर गौर कर अदालत ने कहा कि टिप्पर में 0.06 क्यूबिक मीटर रेत अधिक होने के कारण जुर्माना ठोकने की जानकारी तो उजागर हो रही है लेकिन नापजोख किए जाने का कोई दस्तावेज नहीं है. अत: अदालत ने सरकारी पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब दायर करने के आदेश दिए.