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नागपुर. अपनी नाबालिग साली के साथ रेप करने के मामले में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश एसआर त्रिवेदी ने आरोपी जीजा को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. आरोपी अमित के खिलाफ मार्च 2020 में पांचपावली पुलिस ने दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट की विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. 16 वर्षीय किशोरी की बड़ी बहन का विवाह अमित से हुआ था.

किशोरी को घर में अकेला पाकर अमित ने उसे हवस का शिकार बनाया. विरोध करने पर उसे मारने की धमकी दी. डर के मारे पीड़िता ने किसी को कुछ नहीं बताया. उसे बहन का घर बर्बाद होने का भी डर था. 10 सितंबर 2019 से 20 मार्च 2020 के बीच अमित ने उसे कई बार हवस का शिकार बनाया. बड़ी बहन को पीड़िता में शारीरिक बदलाव दिखाई दिए. वह उसे जांच के लिए डॉक्टर के पास ले गई. डॉक्टर ने पीड़ित किशोरी के गर्भवती होने की जानकारी दी. बड़ी बहन ने पूछताछ की तो किशोरी ने सच्चाई बताई.

पांचपावली पुलिस ने काफी खोजबीन के बाद अमित को गिरफ्तार किया. एपीआई स्वरांजलि खामकर ने जांच कर आरोपपत्र दायर किया. सरकारी वकील सोनाली राऊत आरोप सिद्ध करने में कामयाब हुईं. न्यायालय ने उसे सभी धाराओं में दोषी करार दिया. बतौर पैरवी अधिकारी हेड कांस्टेबल देवेंद्र कुसरे ने अभियोजन पक्ष को सहयोग किया.