नागपुर. लक्ष्मीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रध्यापकों के कई पद रिक्त होने तथा सुविधाओं का अभाव होने का दावा करते हुए एलआईटी से अध्ययन पूरा करने वाले तथा पूर्व छात्र संगठन के सदस्य प्रसन्ना सोहले ने अदालत में याचिका दायर की. याचिका पर कड़ी फटकार लगने के बाद बुधवार को सुनवाई के दौरान राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार न केवल अदालत में हाजिर हुए बल्कि आदेशों के अनुसार शपथपत्र भी दायर किया.
इसमें शिक्षक और शिक्षकेत्तर पदों को भरने के लिए चल रही प्रक्रिया की जानकारी उजागर की गई. शपथपत्र में बताया गया कि शिक्षक और शिक्षकेत्तर पदों को भरने के उद्देश्य से तैयार किए गए रोस्टर को अब तक मंजूरी नहीं मिल पाई है. यहां तक कि रोस्टर को मंजूरी प्रदान करने के लिए 28 जून 2022 को ही नागपुर विवि की ओर से सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव को पत्र भेजा गया जिसके बाद न्यायाधीश सुनील शुक्रे और न्यायाधीश जीए सानप ने तुरंत रोस्टर को मंजूरी प्रदान करने के आदेश प्रधान सचिव को दिए.
मुख्य सचिव स्वयं दें ध्यान
अदालत ने आदेश में कहा कि वैभवशाली इतिहास रखने वाली इस संस्था, छात्रों के हितों, सरकारी और गैर सरकारी इकाइयों में कार्यरत यहां के पूर्व छात्रों और जनहित की दृष्टि से कदम उठाना जरूरी है. मुख्य सचिव से अनुरोध करते हुए अदालत ने कहा कि अव्यवस्था की गर्त में जा रही संस्था को उससे बाहर निकालने के लिए स्वयं ध्यान देना चाहिए.
अदालत ने आदेश की प्रति मुख्य सचिव को भेजने के आदेश सरकारी वकील को दिए. याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वकील रोहित जोशी ने कहा था कि फैकल्टी के रिक्त पद, टेक्निकल स्टाफ और नॉन-टीचिंग स्टाफ के रिक्त पद भर्ती को नजरअंदाज किए जाने के कारण अब एलआईटी नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन (एनबीए) की मान्यता भी खो चुका है.
770 लाख रु. के खर्च को प्रशासकीय मंजूरी का प्रस्ताव
बुधवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे सहायक सरकारी वकील ने कहा कि लेबोरेटरी की इमारत के निर्माण, सुरक्षा दीवार और उससे जुड़े अन्य कार्यों को पूरा करने के लिए हाल ही में उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने 770.37 लाख रुपए के प्रस्ताव को प्रशासकीय मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू की है. यहां तक कि हाई कोर्ट के आदेश देने से पहले ही उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने विभिन्न तरह के आवश्यक उपकरणों की खरीदी के लिए 1.74 करोड़ रु. के खर्च के प्रशासकीय मंजूरी के प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी प्रदान कर दी है. सुनवाई के बाद अदालत ने एलआईटी की अवस्था और कार्यक्षमता को सक्षम बनाने की दृष्टि से सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम की सराहना भी की.
इस तरह रिक्त हैं पद
स्टाफ मंजूर पद रिक्त पद
- टीचिंग 63 24
- नॉन टीचिंग 31 22
- ऑफिस स्टाफ 78 44