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    नागपुर. पड़ोस में रहने वाली 5 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले नराधम को पोक्सो की विशेष अदालत के न्यायाधीश केजी राठी ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. 4 फरवरी 2017 को तहसील पुलिस ने मिर्जा गली निवासी अनिल छोटेलाल छेवले (30) के खिलाफ दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था.

    घटना के दिन 5 वर्षीय बालिका घर में अकेली थी. मां किसी काम से बाहर गई थी. इसी बीच अनिल ने बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने अपने घर पर बुलाया. उसे अपने मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाए और बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. उसकी भी वीडियो बनाई. किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी. कुछ समय बाद बच्ची की मां घर लौटी तो वह घबराई हुई थी.

    कारण पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया. दूसरे दिन बच्ची की हालत देखकर परिजनों को संदेह हुआ. अनिल की हरकतों पर परिजनों को पहले से संदेह था, इसीलिए उसे घर के बाहर बुलाया गया. बच्ची अनिल को देखकर सहम गई और पुलिस से शिकायत की गई. सब-इंस्पेक्टर मनीषा गोंड ने जांच कर न्यायालय में आरोपपत्र दायर किया.

    सरकारी वकील श्याम खुले आरोप सिद्ध करने में कामयाब हुए. न्यायालय ने दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट की धारा के तहत अनिल को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. बतौर पैरवी अधिकारी हेड कांस्टेबल अब्दुल कय्युम और प्रशांत शेंडे ने कामकाज संभाला.