
- सीपी और डीसीपी ने जिमखाना में पंप चालकों को दिए निर्देश
नागपुर. ऑटो-रिक्शा चालकों में अनुशासन लाने के लिए पुलिस ने कड़ाई करना शुरू कर दिया है. इस संबंध में शुक्रवार को पुलिस आयुक्त (सीपी) अमितेश कुमार और डीसीपी (यातायात) सारंग अवध ने जिमखाना में एलपीजी ईंधन स्टेशन मालिकों की बैठक कर इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की. उनका मकसद ऑटो-रिक्शा चालकों के बीच बैज और वर्दी को अनिवार्य बनाना था.
नागपुर ट्रैफिक पुलिस ने एलपीजी स्टेशन मालिकों से आग्रह किया कि अगर कोई ऑटोचालक बिना वर्दी और बिना आरटीओ द्वारा जारी बैज के साथ ईंधन लेेने के लिए स्टेशन पर आता है तो उसे ईंधन नहीं देना है. इस फैसले से शहर के करीब 19,000 ऑटो-रिक्शा चालकों पर असर पड़ेगा। इसी तरह पेट्रोल पंप पर दो-दो ट्रैफिक कांस्टेबल तैनात किए जाएंगे. जो ऑटो रिक्शा से लंबित चालान की वसूली करेंगे। बैठक में डीसीपी अवध ने कहा कि शहर में कुछ युवा बिना लाइसेंस या आरटीओ की अनुमति के बिना ऑटो-रिक्शा चला रहे हैं. जो गैर कानूनी है. इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी. क्योंकि इससे यात्रियों की सुरक्षा को खतरा है. महिलाओं समेत कई यात्री देर रात ऑटो-रिक्शा में सफर करते हैं।ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा बेहद जरूरी है।
गलत पार्किंग पर होगी कार्रवाई
अधिकारियों का कहना है कि कई ऑटो रिक्शा चालक सड़कों पर गलत ढंग से अपने वाहन पार्क करते हैं. जिससे कई महत्वपूर्ण चौकों पर सड़क यातायात बाधित होता है. ऐसे ऑटो रिक्शा के खिलाफ पुलिस सख्ती करते हुए चालान कार्रवाई करेगी. जो ऑटो रिक्शा चालक चालान का भुगतान नहीं कर रहे हैं। उनसे सख्ती से वसूली की जाएगी. इसके लिए पंप पर जवानों की ड्यूटी लगाई जाएगी. ताकि वे कभी भी मोटर वाहन नियम का उल्लंघन करने की हिम्मत न करे.
अवैध पैट्रोल पंपों का मुद्दा उठा
बैठक में ईंधन स्टेशनों के मालिकों ने शहर के यशोधरा और हिंगना क्षेत्र में संचालित अवैध पेट्रोल पंपों का मुद्दा उठाया. लगभग 30 प्रतिशत ऑटो-रिक्शा चालकों को उस क्षेत्र से ईंधन मिल रहा है जहां असामाजिक लोग तिपहिया वाहनों में एलपीजी गैस भरने के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडर का उपयोग कर रहे हैं. सीपी अमितेश कुमार ने क्राइम ब्रांच को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत छापेमारी कर इन असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है.