Nagpur High Court
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    नागपुर. बंगले बनाकर देने का लालच देकर लोगों के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी किए जाने को लेकर मामला दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए महाराजा डेवलपर्स के संचालक विजय डांगरे की ओर से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया. हाई कोर्ट की ओर से याचिकाकर्ता को अंतरिम जमानत तो प्रदान की गई है, किंतु अब पूरे मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी पर गाज गिरने की संभावना है.

    बुधवार को हाई कोर्ट ने आदेश में कहा कि अब तक इस मामले में चार्जशीट दायर नहीं की गई है. अत: जो अधिकारी इस मामले की जांच कर रहा था उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करने के आदेश सीपी को दिए. अंतरिम जमानत देते समय लादी गई शर्तों का पालन नहीं किए जाने के आरोप पुलिस की ओर से लगाए गए थे. जबकि पुलिस के इन आरोपों को डांगरे के वकील की ओर से खारिज किया था. वकील ने कहा था कि पुलिस के पास हाजिरी लगाने के दस्तावेज उपलब्ध है. 

    कार्रवाई की रिपोर्टे पेश करें

    बुधवार को सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश में कहा कि 11 जनवरी 2019 को एफआईआर दर्ज की गई लेकिन अब तक चार्जशीट दायर नहीं की गई है. इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी चार्जशीट क्यों दायर नहीं की गई. इसके जवाब के साथ हलफनामा दायर करने के आदेश संबंधित जांच अधिकारी को दिए. इस आदेश की कापी सीपी को देने के आदेश भी अदालत ने दिए. अदालत ने क्या किसी भी समय जमीन को गैर कृषि बनाने के लिए प्रयास किया गया?

    इसका जवाब याचिकाकर्ता से भी मांगा था. गत सुनवाई के दौरान मध्यस्थता अर्जी भी दायर की गई. जिसका याचिकाकर्ता की ओर से विरोध तो किया गया, किंतु अदालत ने इसे स्वीकृत कर लिया. उल्लेखनीय है कि 2 करोड़ जमा किए जाने बाद याचिकाकर्ता को अंतरिम जमानत प्रदान की गई है. 

    कम्पोस्ड डिपो की जमीन पर प्लॉट बनाकर बेचे

    बुधवार को अदालत ने मध्यस्थता अर्जी पर भी सुनवाई की. हालांकि याचिकाकर्ता की ओर से इसका विरोध तो किया गया, किंतु अदालत का मानना था कि याचिकाकर्ता ने कई लोगों को ठगा है. जिसकी जानकारी एफआईआर में दर्ज की गई है. एफआईआर के अनुसार जो प्लॉट बेचे गए, वह याचिकाकर्ता के नहीं थे. यहां तक कि जो प्लॉट बेचे गए, वे कम्पोस्ड डिपो के लिए आरक्षित जमीन पर चिन्हांकित किए गए थे. यही प्लाट्स मध्यस्थता कर रहे लोगों को बेचा गया है. जिससे इस मामले में वे भी पीड़ित है. अत: उनकी मध्यस्थता अर्जी स्वीकार करने के आदेश हाई कोर्ट ने जारी किए.