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    नागपुर. कोविड ब्रेक द चेन के तहत अब 22 अक्टूबर से जिले में सभी सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, सांस्कृतिक सभागृह और स्वीमिंग पूल खोलने का आदेश जिलाधिकारी विमला आर. ने जारी कर दिया है. लेकिन इन सभी को सशर्त खोलने की अनुमति दी गई है. 50 प्रतिशत सिटिंग की ही अनुमति होगी और कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना होगा. हाल ही राज्य सरकार की ओर से भी यह घोषणा की गई  थी कि जल्द ही कोविड लॉकडाउन से और भी कुछ राहत दी जाएगी.

    बताते चलें कि लंबे समय से सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, सांस्कृतिक सभागृह बंद होने के चलते संचालकों को भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ी है. वहीं स्वीमिंग पूल बंद रखे जाने के चलते प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाले तैराकों की प्रैक्टिस ही बंद हो गई थी. हालांकि कुछ महीने पहले 50 फीसदी क्षमता के साथ सिनेमाघरों को खोलने की अनुमति दी गई थी लेकिन दोबारा कोरोना का प्रकोप बढ़ने के चलते उन्हें फिर बंद कर दिया गया था. अब दोबारा नियम व शर्तों का पालन करते हुए 22 अक्टूबर से खोलने का आदेश जारी किया गया है. जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश मनपा की सीमा में आने वाले क्षेत्रों को छोड़ शेष पूरे जिले में लागू होगा. 

    18 वर्ष से कम वालों को दिखानी होगा ID

    सिनमाघरों, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, सांस्कृतिक सभागृहों और खुले परिसरों में होने वाले सांस्कृतिक आयोजनों में आने वाले लोगों को कोरोना की दोनों वैक्सीन लगाने का प्रमाणपत्र दिखाना अनिवार्य होगा. फिलहाल 18 वर्ष से कम आयु के युवाओं को वैक्सीन नहीं लगी है इसलिए उन्हें उक्त जगहों में प्रवेश के लिए एज प्रूफ के लिए आधार कार्ड या पेन कार्ड या कॉलेज का आईकार्ड दिखाना अनिवार्य होगा. वहीं उक्त सभी जगहों पर सिटिंग क्षमता से 50 फीसदी तक ही लोगों को प्रवेश दिया जा सकेगा.

    प्रवेश के समय बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा. सैनिटाइजर की व्यवस्था संचालक को करनी होगी. सभी का मास्क लगाना अनिवार्य होगा. सभी संबंधित कर्मचारियों का कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगाए हुए 14 दिन पूरे होने चाहिए. नियमों का पालन हो रहा है या नहीं इसकी जांच के लिए टास्क फोर्स गठित किया जाएगा जो आकस्मिक जांच करेगा. नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आपदा कानून के तहत नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. 

    केवल खिलाड़ियों के लिए स्वीमिंग पूल 

    करीब 2 वर्ष से बंद स्वीमिंग पूलों को खोलने की भी अनुमति दी गई है. लेकिन यह आम नागरिकों के लिए अभी भी नहीं खोला गया है. केवल राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लेने वाले तैराकों की प्रैक्टिस के लिए कोच व खिलाड़ियों को स्वीमिंग पूलों में प्रवेश की अनुमति दी गई है. 12 अक्टूबर से ही स्वीमिंग पूल खोलने का आदेश अगले आदेश तक लागू कर दिया गया है. इसमें भी नियमों का पालन जरूरी है.

    18 वर्ष से अधिक आयु के तैराकों, स्वीमिंग पूल के कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लिया हुआ होना अनिवार्य है. 18 वर्ष से कम आयु के तैराकों के लिए उनके पालकों से सहमति पत्र लेना अनिवार्य होगा. उन्हें अपना आधार या पेन कार्ड या स्कूल-कॉलेज का परिचय पत्र दिखाना जरूरी होगा. 50 मीटर के 10 लेन वाले पूल में 20 स्वीमर, 25 से 50 मीटर 8 लेन वाले पूल में 16-16 स्वीमर को अनुमति होगी. पुल के वाटर क्लोरिन को लगातार मेन्टेन करना होगा जिसके नियम भी बनाए गए हैं.