Nagpur High Court
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    नागपुर. शिकायत के आधार पर पुलिस ने भले ही हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया हो लेकिन दोनों पक्षों के बीच गत अनेक वर्षों से खेती को लेकर विवाद चल रहा है. यहां तक कि केवल संदेह के आधार पर ही याचिकाकर्ता राम शैलेन्द्र हलदार के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने की दलीलों के बाद न्यायाधीश नितिन सूर्यवंशी ने याचिकाकर्ता को हत्या के प्रयास के जुर्म में अग्रिम जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी किए. याचिकाकर्ता की ओर से अधि. रमेश रावलानी, अधि. अतुल रावलानी और निखलेश अधिकारी ने पैरवी की. अभियोजन पक्ष के अनुसार शिकायतकर्ता धर्मेन्द्र सरकार ने 4 जनवरी 2021 को पुलिस में शिकायत दर्ज की. 

    पीछे से मोटर साइकिल को मारी टक्कर

    शिकायतकर्ता के अनुसार गड़चिरोली में उनकी 5 एकड़ खेती है. इस खेती की मालकी को लेकर आरोपी राम के साथ उनका विवाद चल रहा है. 1 जनवरी 2021 की शाम 4 बजे के करीब उसका भाई सुनिर्मल सरकार दुपहिया वाहन से गणेशनगर से मुलचेरा जा रहा था. इसी दौरान आरोपी राम हलदार ने पीछे से चौपहिया वाहन से जानबूझकर हत्या करने के इरादे से मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारी. जिसमें सुनिर्मल गंभीर रूप से घायल हो गया. शिकायतकर्ता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया.

    पुलिस ने जब्त किया वाहन

    सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच खेती से संबंधित दीवानी कोर्ट में वर्ष 1988 से विवाद चल रहा है. इसीलिए आरोपी के खिलाफ शक के आधार पर जानबूझकर मामला दर्ज किया गया है. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के वाहन जब्त कर लिए हैं. आरोपी के पास से पुलिस को किसी तरह की जब्ती करना बाकी नहीं है. यहां तक कि छानबीन के लिए पुलिस हिरासत की भी आवश्यकता दिखाई नहीं दे रही है. इसके पूर्व जारी किए गए अंतरिम आदेशों की शर्त के अनुसार याचिकाकर्ता ने हर समय पुलिस को जांच में सहयोग किया है. अत: सशर्त अग्रिम जमानत प्रदान कर रिहा करने के आदेश दिए.