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    • 02 सत्र में अलग-अलग कोर्ट
    • 50 प्रतिशत ही कर्मचारियों की उपस्थिति

    नागपुर. जिला व सत्र न्यायालय में होनेवाली नियमित सुनवाई में भारी भीड़ के चलते वकीलों के साथ ही न्यायाधीशों के कोरोना पॉजिटिव होने तथा कुछ वकीलों की मृत्यु होने के मामले उजागर हुए. 175 वकीलों के संक्रमित होने तथा 17 के करीब की मृत्यु होने की भयावह स्थिति उजागर होते ही अब जिला व सत्र न्यायाधीश ने 9 अप्रैल तक जिला न्यायालय की कार्यप्रणाली को लेकर निर्देश जारी किए हैं.

    इसमें न केवल 2 सत्र में कामकाज को निर्धारित किया गया, बल्कि कुल कर्मचारियों में से केवल 50 प्रतिशत  की उपस्थिति में ही कामकाज का नियोजन करने की जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी को दी है. न्यायालय के कामकाज के अलावा अब जिला सत्र न्यायालय की प्रत्येक मंजिल पर भी कोरोना संक्रमण को रोकने के उपाय शुरू किए गए जिसमें भीड़ कम करने के उपाय  किए हैं. 

    वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चाहिए तो सम्पर्क करें

    जिला व सत्र न्यायाधीश की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार जिला मुख्यालय के सभी न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की व्यवस्था अस्तित्व में है जिसका उपयोग वकील और पक्षकार कर सकते हैं. किंतु इसका उपयोग करने के लिए जिला व सत्र न्यायालय के कम्प्यूटर विभाग से सम्पर्क करना होगा.

    इसके अलावा न्यायालयीन परिसर में जिन पक्षकारों, वकीलों और गवाहों की आवश्यकता है, संबंधित सत्र में उन्हें ही प्रवेश दिया जाएगा. न्यायालय परिसर में कार्यरत पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को वरिष्ठ न्यायालय व्यवस्थापक की मदद से पूरी व्यवस्था पर नियंत्रण रखना होगा. 

    इस तरह हुई व्यवस्था

    1. मुख्य द्वार पर वकील और मुव्वकिलों की भीड़ जमा न हो, इसका पूरा प्रबंध किया गया है. 
    2. प्रवेश द्वार पर थर्मल गन से आगंतुकों के टेम्प्रेचर की जांच की जा रही है.
    3. इमारत में प्रवेश करते ही टचलेस सैनिटाइजेशन मशीन लगाई गई है. 
    4. 8वीं मंजिल पर भी इसी तरह की सैनिटाइजर मशीन का बंदोबस्त किया गया.
    5. प्रतिदिन रूम्स को सैनिटाइज करने का निर्णय लिया गया है. 

    इस तरह होंगे सत्र

    सुबह 10.30 से दोपहर 1 बजे तक प्रथम सत्र का कामकाज होगा. इसमें सभी मोटर दुर्घटना दावे न्यायाधीकरण, सभी कनिष्ठ स्तर के दिवानी न्यायालय, सभी लघुवाद न्यायालय, दूसरे अति. मुख्य न्याय दंडाधिकारी एन.जी. देशपांडे का कोर्ट, कनिष्ठ स्तर के सह दिवानी न्यायालय, दूसरे, तीसरे सह दिवानी न्यायालय, सभी 138 परकाम्य दस्तावेज अधिनियम विशेष न्यायालय और 18वें सह दिवानी न्यायालय कनिष्ठ स्तर टी.एस. वाकडीकर की कोर्ट में कामकाज होगा.

    दूसरे सत्र में दोपहर 1.30 से 4 बजे तक सभी जिला व सत्र न्यायालय, सभी तदर्थ जिला व सत्र न्यायालय, अति. जिला व सत्र न्यायाधीश के.जी राठी, अति. सह जिला व सत्र न्यायाधीश रशीद खान माजिद खान, मुख्य न्याय दंडाधिकारी पी.एस. इंगले, अति. मुख्य न्याय दंडाधिकारी एस.आर. तोतला, सह दिवानी वरिष्ठ स्तर व अति. मुख्य न्याय दंडाधिकारी आर.एम. सातव, मोटर वाहन न्यायालय, रेलवे न्यायालय और अन्य सभी प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी फौजदारी न्यायालय में कामकाज होगा.