Nagpur High Court
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    नागपुर. महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर्स इन फाइनेंशियल इस्टैब्लिशमेंट (एमपीआईडी) के तहत 24 वर्ष पूर्व मामला दर्ज किया गया था. अब इस मामले में गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए संजीवकुमार मिश्रा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है.

    याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने एफआईआर की कॉपी प्रस्तुत करने के आदेश दिए किंतु पुलिस थाने में एफआईआर की कॉपी नहीं होने की जानकारी दिए जाने के बाद न्यायाधीश अनिल पानसरे ने एफआईआर की कॉपी प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति पुलिस थाना गया था उसका नाम, किस अधिकारी से सम्पर्क किया गया? और जिसने एफआईआर उपलब्ध नहीं होने की जानकारी दी, उस पुलिस अधिकारी के नाम सहित हलफनामा दायर करने के आदेश याचिकाकर्ता को दिए. याचिकाकर्ता की ओर से अधि. आरएस सरदे और सरकार की ओर से सहायक सरकारी वकील एएम कड़ूकर ने पैरवी की.

    जांच अधिकारी ने सरकारी वकील को दी है

    सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने बताया कि उनका मित्र पुलिस थाना गया था किंतु उसे बताया गया कि इस मामले की एफआईआर की कॉपी पुलिस थाने में नहीं है. अदालत का मानना था कि भले ही याचिकाकर्ता की ओर से यह जानकारी दी जा रही हो लेकिन जांच अधिकारी ने ही सरकारी वकील को एफआईआर की कॉपी उपलब्ध कराई है. यही कारण है कि उक्त आदेश जारी करना पड़ रहा है. अदालत ने एफआईआर की कॉपी याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराने के आदेश सरकारी वकील को दिए. साथ ही अदालत ने उक्त जानकारी के साथ जो हलफनामा मांगा है, वह एफआईआर की कॉपी के साथ 23 जनवरी तक प्रस्तुत करने के आदेश याचिकाकर्ता को दिए.