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    नागपुर. व्यापारी को चार्जिंग स्टेशन स्थापन करके देने के नाम पर 10.58 लाख रुपये का चूना लगाया गया. पुलिस ने शांतिनगर कॉलोनी निवासी अनिलकुमार राजानी की शिकायत पर मामला दर्ज किया है. मार्च 2019 में राजानी ने फेसबुक पर इलेक्ट्रो ईवी चार्जिंग प्वाइंट कंपनी का विज्ञापन देखा. यह कंपनी बेंगलुरू की होने की जानकारी दी गई थी.

    इलेक्ट्रिक व्हीकल की बढ़ती डिमांड को देखते हुए राजानी ने चार्जिंग स्टेशन शुरू करने के बारे में सोचा और कमेंट में अपना नंबर डाल दिया. कुछ समय बाद उन्हें वाट्सएप पर मैसेज आया, जिसमें कंपनी के लिगल एडवाइजर का नंबर देकर बात करने को कहा गया था. राजानी ने उस नंबर पर संपर्क किया तो चार्जिंग स्टेशन से जुड़ी सारी जानकारी दी गई और एक एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया गया. स्टैंप ड्यूटी, ट्रांजैक्शन और प्रोसेसिंग के नाम पर उनसे बैंक अकाउंट में 10.58 लाख रुपये जमा करवाए गए.

    कुछ दिनों बाद राजानी ने जानकारी मांगी तो उन्हें डिस्कॉम कंपनी की फीस के नाम पर 3.50 लाख रुपये जमा करने को कहा गया. यह राशि भरने के बाद ही एग्रीमेंट करने की शर्त रखी गई. संदेह होने पर राजानी ने जांच पड़ताल की और उन्हें कंपनी द्वारा धोखाधड़ी किए जाने का पता चला. उन्होंने अपनी रकम वापस मांगी तो कंपनी साफ मुकर गई. परेशान होकर राजानी ने पुलिस से शिकायत की. पुलिस ने धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच आरंभ की है.