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प्रतीकात्मक तस्वीर

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    नागपुर. अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश एस.एम. अली ने गांजा विक्रेता को दोषी करार देते हुए 6 माह सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. हैदरी चौक, कामठी निवासी जावेद हसन बरकत अली (27) के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने न्यू कामठी थाने में मामला दर्ज किया था. 7 जून 2016 को दोपहर पुलिस को जानकारी मिली थी कि कामठी के हैदरी चौक पर रहने वाला जावेद हसन अपने घर से गांजा बेचता है.

    खबर के आधार पर पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा. तलाशी में 1 किलो 750 ग्राम गांजा बरामद हुआ. पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया. हेड कांस्टेबल दत्ता बागुल ने प्रकरण की जांच कर आरोप पत्र दायर किया. सरकारी वकील पंकज तपासे आरोप सिद्ध करने में कामयाब हुए. बतौर पैरवी अधिकारी सब इंस्पेक्टर राजेंद्र बघेल ने कामकाज संभाला.