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    नागपुर. जरीपटका और हिंगना थाने में दर्ज किशोरियों के साथ दुष्कर्म के 2 अलग-अलग मामलों में आरोपियों को जिला सत्र न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. सप्तगिरी लेआउट, यशोधरानगर निवासी विशाल उर्फ सोनू अशोक ढोके (36) के खिलाफ जरीपटका पुलिस ने अपहरण, दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था. 14 वर्षीय किशोरी अपने पड़ोसी के घर में जाती-आती थी. विशाल का भी उस घर में जाना-आना था. इस वजह से किशोरी विशाल को जानती थी.

    16 सितंबर 2018 की दोपहर विशाल किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ दोपहिया वाहन पर कामठी रोड के भिलगांव परिसर में ले गया. वहां डरा-धमकाकर उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता ने अपने परिजनों को जानकारी दी और जरीपटका थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई. सब इंस्पेक्टर संजय चप्पे ने प्रकरण की जांच कर आरोप पत्र दायर किया.

    पोक्सो की विशेष अदालत के न्यायाधीश आर.पी. पांडे की अदालत में प्रकरण की सुनवाई हुई. सरकारी वकील कल्पना पांडे आरोप सिद्ध करने में कामयाब हुई और न्यायालय ने विशाल को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई. बतौर पैरवी अधिकारी एएसआई राजेश साखरे ने कामकाज संभाला. 

    अपहरण कर किया था दुष्कर्म

    14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने वाले काटोल निवासी श्रीराम उकंडराव वासनिक (37) को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश एस.आर. त्रिवेदी ने दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई. हिंगना पुलिस ने पीड़िता के मामा की शिकायत पर मामला दर्ज किया था. पीड़िता पढ़ाई के लिए अपने मामा के घर पर रहती थी. 14 मार्च 2020 की शाम अचानक पीड़िता घर से लापता हो गई. काफी तलाश करने के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चला और परिजनों ने पुलिस से शिकायत की.

    नाबालिग होने के कारण पुलिस ने सुको के निर्देशानुसार अपहरण का मामला दर्ज किया. खोज के बाद किशोरी का पता चला गया. उसका बयान दर्ज किए जाने पर वासनिक द्वारा अपहरण करने और लैंगिक शोषण किए जाने का पता चला. हिंगना पुलिस ने दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाकर वासनिक को गिरफ्तार कर लिया. सब इंस्पेक्टर जयदीप पवार ने कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया. सरकारी वकील सोनाली राऊत आरोप सिद्ध करने में कामयाब हुई. न्यायालय ने वासनिक को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. बतौर पैरवी अधिकारी हेड कांस्टेबल दिलीप मंडल ने कामकाज संभाला.