नागपुर. अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश एमवी देशपांडे ने जरीपटका के चर्चित जीतू उर्फ उमेश गरगानी हत्याकांड में 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोषी करार दिए गए हत्यारों में जरीपटका बाजार चौक निवासी राकेश उर्फ राहुल मनोहरलाल काचेला (22) और राजेश उर्फ राजा रामचंद्र मेटवानी (40) का समावेश है. काचेला और मेटवानी अवैध शराब का धंधा करते थे. पुलिस ने उनका माल भी पकड़ा था.
आरोपियों को संदेह था कि जीतू ने ही टिप देकर उनका माल पकड़वाया है. 2 अप्रैल 2021 की शाम 7.30 बजे के दौरान जीतू घर में टीवी देख रहा था. इसी दौरान दोनों आरोपी घर पर आए. उसे बात करने के बहाने बाहर ले गए. वसनशाह चौक पर दोनों ने जीतू पर चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया. जीतू की मां मीना की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया.
एपीआई समाधान बजबलकर ने जांच कर आरोप पत्र दायर किया. सरकारी वकील राजेश डागोरिया ने न्यायालय के समक्ष 13 गवाहों के बयान दर्ज करवाए. प्रत्यक्षदर्शी जीतू के चाचा के बयान को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया. बतौर पैरवी अधिकारी एएसआई राजेश साखरे ने कामकाज संभाला.