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    नागपुर. जिला व सत्र न्यायाधीश एचसी शेंडे की कोर्ट ने 13 वर्षीय बालिका से अश्लील हरकत कर विनयभंग के आरोपी को दोषी करार देते हुए 4 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. दोषी का नाम दाभा निवासी अशोक गोविंदराव पाटिल (52) बताया गया. उस पर साथ ही 7,000 रुपये आर्थिक दंड भी ठोका गया. दंड न भरने पर अशोक को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. जानकारी के अनुसार मामला 14 अक्टूबर 2021 का है.

    पीड़िता गिट्टीखदान थाना क्षेत्र में रहने वाली अपनी मौसी के यहां आई हुई थी और पास के ही स्कूल के मैदान पर में खेल रही थी. शाम करीब 6.25 बजे अशोक ने उसे चॉकलेट देने के बहाने बंद पड़ी चुंगीनाका इमारत में ले गया. वहां उसने जबरन पीड़िता के कपड़े उतारे और अश्लील हरकत करने लगा. पीड़िता जैसे-तैसे वहां से भागी और अपनी मौसी को सारी जानकारी दी और फिर पुलिस स्टेशन पहुंची.

    शिकायत मिलते ही रात करीब 10.45 बजे अशोक को गिरफ्तार कर लिया गया. सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा पेश किये गये सबूत और अभियोजन पक्ष की दलीलें को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अशोक को दोषी करार दिया और कड़ी सजा सुनाई. एपीआई सचिन वाकलेकर ने जांच के बाद चार्जशीट फाइल की. मनोज नगरुरकर और राजकुमार अवस्थी ने कोर्ट कार्यवाही देखी. अभियोजन पक्ष की ओर से सरकार वकील एल घाड़गे जबकि बचाव पक्ष की ओर से एड. प्रितम ठवरे ने पैरवी की.